लापरवाही पूर्वक बस चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना
दमोह। बस चालक को अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता द्वारा दुर्घटना के मामले में आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए आरोपी को भादवि की धारा 337 एवं 338 मे पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है, मामले म.प्र. शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गयी।
मामला इस प्रकार था दिनांक 6 सितंबर 2016 को आरोपी राजेंद्र गर्ग पीटा गया प्रसाद गर्ग उम्र 57 वर्ष निवासी सिविल वार्ड दमोह द्वारा तेज गति रफ्तार से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बस को लोहड़ी हिंडोरिया के बीच खेर माता मंदिर के पास रोड पर पलटा दिया था जिससे बस खेत में गिर गई थी जिसके कारण कई यात्रियों को माथे पर और वीडियो में छोटे आई थी आरोपी राजेंद्र के विरुद्ध थाना हिंडोरिया में मामला पर जीवन हुआ था न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य एवं तरीकों पर के पश्चात आरोपी को लापरवाही पूर्वक तेज गति रफ्तार से वाहन चलाते चला कर पलटने का दोषी पलटने एवं यात्रियों को चोट लगने का दोषी मानते हुए बदहवी की धारा 279 337 338 में 6 माह के आश्रम कर आवास की सजा सुनाई थी आज आरोपी द्वारा अपील डंडा देश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई अपील प्रकरण का निराकरण करते हुए न्यायाधीश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
11 एल 1 अधिकारियों के विरूद्ध कीअर्थदण्ड की कार्रवाई.. दमोह।
सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर माह अप्रैल 2024 की कुल लंबित शिकायतों मे से एक
भी शिकायत को बंद न कराये जाने के आरोप में निराकरण प्रतिशत शून्य रहने पर
संबंधित एल.1 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर चाहे गये
थे किंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने उत्तर निर्धारित समय अवधि में
प्रस्तुत नही किये गये एवं अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक
नही पाये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने 11 अधिकारियों के
विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्रवाई करते हुये माह जून 2024 के 01 दिवस के वेतन
के बराबर की राशि रेड क्रास सोसायटी दमोह मे जमा कराये जाने निर्देश दिए
हैं।
जारी आदेश में अर्थदण्ड की राशि 03 दिवस के भीतर लोक सेवा
प्रबंधन विभाग दमोह के कार्यालय ;कक्ष क्रमांक 72 कलेक्ट्रेट में जमा कर
रेडक्रॉस सोसाइटी की रसीद प्राप्त करें अथवा रेड क्रॉस सोसायटी दमोह के
बैंक खाता क्रमांक.मे जमा कर रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
इन अधिकारियों के विरूद्ध की गई अर्थदण्ड की कार्रवाई..जल
संसाधन विभाग दमोह कार्यपालन यंत्री शुभम अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी
पथरिया सुशील कुमार सुहाने अनुविभागीय अधिकारी हटा आई डी पाठक अनुविभागीय
अधिकारी दमोह वर्षा मिश्रा बीआरसी पथरिया जिनेन्द्र कुमार जैन सहायक
प्रबंधक हटा व्हीपी पटैल सिविल इंजीनियर तेन्दूखेड़ा हिंमाशु शर्मा सहायक
प्रबंधक दमोह आनंद नेमा सहायक प्रबंधक तेन्दूखेड़ा अक्षय सिंह बघेलए
ग्रामोद्योग अधिकारी हटा प्रकाश चंद्र पटवा एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
हटा माधव प्रसाद सिरवैया के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई।
समस्या निराकरण नहीं कराने पथरिया सीएमओं पर जुर्माना.. दमोह। जिले के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर दमोह हेल्प लाईन का संचालन किया जा रहा हैं। इसी तरह एक मामले में चयनित विषयों की लंबित शिकायतोंध् समस्याओं का 24 घण्टें मे निराकरण नहीं कराये जाने के आरोप में मुख्य नगरपालिका अधिकारी पथरिया राजेश अवस्थी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया था। श्री राजेश अवस्थी द्वारा अपना स्पष्टीकरण न ही निर्धारित समय अवधि में और न ही आज दिनांक तक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी पथरिया राजेश अवस्थी के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्रवाई करते हुये उनको माह जून 2024 के 01 दिवस के वेतन के बराबर की राशि रेड क्रास सोसायटी दमोह मे जमा कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
मिलावटी सामग्री विक्रय करने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना.. दमोह। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्या छाप भैंस का दूध विक्रय करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 01 अनावेदक पर 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत ;बुधौलिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ग्राम सागौनी स्टेशन रोड गाड़़ाघाट तहसील पटेरा निवासी अनावेदक पुरूषोत्तम राय पिता मलतू राय द्वारा अमानक भैंस का दूध विक्रय करने के आरोप में 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
अधिरोपित शास्ति की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा दमोह में चालान द्वारा शीर्ष 0210.चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू.राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी। उन्होंने आदेशित किया है कि क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनिष्टिकरण किया जाये अब शुरू होगी
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