Ticker

6/recent/ticker-posts

हटा पटेरा क्षेत्र में खनिज संपदा का अवैध परिवहन करते 5 डम्पर ज़ब्त.. इधर दमोह के तीन स्कूलों पर 01 लाख 35 हजार रू का जुर्माना, पाँच को नोटिस.. पुस्तकों के बिल नहीं देने पर 82 हजार का अर्थदण्ड..

खनिज संपदा का अवैध परिवहन करते 5 डम्पर ज़ब्त
दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत खनिज अधिकारी मेजर सिंह जामरा ने टीम के साथ हटाए पटेरा कुम्हारी क्षेत्रो में अवैध उत्खनन परिवहन पर बड़ी कार्यवाही करते हुए पांच डम्परों को जब्त किया गया है।जब्त डम्परों को सम्बंधित पुलिस थानों में रखा गया है।

खनिज दल ने हटा मे मुरम का अवैध खनन और परिवहन करते 2 डम्परए पटेरा में अवैध रेत से भरा 1 डम्पर और कुम्हारी थाना क्षेत्र में रेत से भरे 2 डम्पर जब्त किये है। उक्त वाहनों पर नियम विरुद्ध बिना रायल्टी परिवहन और क्षमता से अधिक खनिज होने के कारण नियमानुसार उक्त कार्यवाही की गई है।
तीन विद्यालयों पर 01 लाख 35 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित, पाँच विद्यालयों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
दमोह।  कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप मध्य प्रदेश निजी विद्यालय ;फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमनद्ध अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत जिला समिति ने विद्यालयों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट लिंक पोर्टल पर फीस विनियमन एवं अन्य विषयों के संबंध में जानकारी अपलोड न करने पर 392 विद्यालयों को सूचना पत्र जारी किये हैं।
इस सबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया विद्यालयों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर 513 निजी विद्यालयों में से 296 विद्यालयों द्वारा विगत सत्र 2023.24 की फीस एवं 219 विद्यालयों द्वारा सत्र 2024.25 की प्रस्तावित फीस संरचना की प्रविष्टि की गयी। अभिभावकों आमजन से प्राप्त शिकायतों के आधार पर पाँच विद्यालयों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। विद्यालयों द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमनद्ध अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप तीन विद्यालयों पर 01 लाख 35 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
उन्होंने बताया विद्यालयों ने वार्षिक फीस संरचना में विगत सत्र की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक एवं 15 प्रतिशत तक फीस वृद्धि के प्रकरणों में जिला समिति द्वारा 16 प्रकरणों को समुचित आधारों सहित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किए हैं। विद्यालयों द्वारा वार्षिक फीस संरचना में विगत सत्र की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि के 04 प्रकरण जिला समिति द्वारा फीस विनियमन हेतु राज्य समिति को भेजे गये हैं।  जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया तीन विद्यालयों से अर्थदण्ड की 01 लाख 35 हजार रूपये भू.राजस्व की भांति वसूली हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह जिला दमोह को अध्यक्ष जिला समिति द्वारा कार्यवाही के लिए पत्र जारी किया गया हैं। दो पुस्तक विक्रताओ द्वारा विद्यार्थियों अभिभावकों को क्रय की गयी पुस्तकों के बिल न दिए जाने के फलस्वरूप वाणिज्य कर विभाग द्वारा 82 हजार 710 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा उप सचिव मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग मत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पोर्टल पर सत्र 2024.25 की फीस संरचना की प्रविष्टि की अंतिम तारीख 08 जून 2024 निर्धारित की गयी हैं।

Post a Comment

0 Comments