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ग्यारस के दिन दस पॉजिटिव रिपोर्ट.. मास्क नही लगाने वाले डेढ़ सौ लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई.. सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग नहीं करने वाले दुकानदारों पर भी होगी कार्रवाई.. 3 दिन के लिए सील हो सकते हैं संस्थान..

 देवउठनी ग्यारस के दिन दस पॉजिटिव रिपोर्ट.. 

दमोह। देवउठनी ग्यारस के दिन 10 नए पॉजिटिव के सामने आए हैं जिससे जिले में टोटल कोविड- 19 केस बढ़कर चौबीस सौ के करीब पहुंच गए हैं। इधर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी इक्कीस सौ को पार कर गई है। । जबकि अभी 448 रिपोर्ट आना बाकी है। कलेक्टर के निर्देश पर आज करीब डेढ़ सौ लोगों के खिलाफ मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। इधर भोपाल कलेक्टर ने दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने पर 3 दिन के लिए व्यवसायिक प्रतिष्ठान सील करने के निर्देश दिए हैं।

 नवंबर के 25 वे दिन कोविड-19 सैंपलिंग एवं जांच कम होने की वजह से पॉजिटिव रिपोर्ट भी कम सामने आई है। दमोह जिले में आज जो 10 नए केस सामने आए हैं जेल बंदी भी शामिल है। वही बांसा के पुराने मरीजों के संपर्क वाले दो लोगों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर के शोभा नगर सिविल वार्ड एक क्षेत्र से भी दो मरीज मिले हैं। हटा ओएनजीसी कैंप के एक अधिकारी की रिपोर्ट भी पोजेटिव निकली है। कैथोरा, करैया तथा वार्ड 15 से भी एक एक नए मरीज मिले है। आज के 10 मरीजों को मिलाकर टोटल कोविड-19 केस 2391 हो गए है। जबकि ठीक होने वाले 11 मरीजों को मिलाकर स्वस्थ मरीजों की संख्या 2108 बताई जा रही है। जबकि एक ओर मरीज की कोरोना से मौत के बाद 71 मरीजों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। आज के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार आज तक टेस्ट हेतु भेजे गए प्रकरण 43289 है। प्राप्त रिपोर्ट 42841। पाजेटिव 2391, ठीक हुए 2108 मौत 71। 

बिना मास्क के दुकानदारों पर होगी चालानी कार्यवाही, 188 तहत 3 दिन के लिए सील किये जा सकते हैं संस्थान..

भोपाल। कलेक्टर आविनाश लवानिया ने टी.एल बैठक में जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहें कार्यों की समीक्षा करते हुए भोपाल शहर के सभी एसडीएम और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करें और नागरिकों को समझाईश दे कि बिना मास्क के नहीं घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दो गज की दूरी बनाकर रखें। दुकानदारों और संस्थानों को समझाईश दी जाए कि बिना मास्क के दुकान में नहीं बैठे। बिना मास्क के दुकान पर पाये जाने पर चालानी कार्यवाही की जाए और तीन दिन दुकान-संस्थान सील किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और थाना प्रभारी इसका सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करें। 

आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों में भी कलेक्टर इस तरह की कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं आते समय रहते दुकानदार कार्रवाई से बचने के लिए पहले से ही सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करके सतर्कता बरत सकते हैं।

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