ग्राम रोजगार सहायकों के तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त.. तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक, सरकार से मांगा व्हाइट पेपर..

ग्राम रोजगार सहायकों के तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त 

जबलपुर। .ग्राम रोजगार सहायकों के तबादलों पर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए सरकार से व्हाइट पेपर मांगा है। पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव को एफिडेविट पेश करने के निर्देश दिए है। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को तय की है। अब सरकार को तबादलों की पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब देना होगा।

कोर्ट ने पूछा ग्राम रोजगार सहायकों के तबादले कैसे हो रहे हैं, तबादले को लेकर पद की स्थानांतरणीय प्रकृति पर विवाद के चलते हाईकोर्ट ने तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को तय की है। अब सरकार को तबादलों की पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब देना होगा। मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आर्यन उर्मलिया ने बताया कि पन्ना जिले के एक रोजगार सहायक के तबादला मामले में उनके द्वारा माननीय न्यायलय में याचिका दाखिल की गई थी। 

जिसकी सुनवाई के दौरान बताया गया कि नियमानुसार ग्राम रोजगार सहायक का तबादला नहीं किया जा सकता। फिर भी उनके तबादले किए जाने से उनको कोर्ट की शरण लेना पड़ रही है। ऐसे कुछ मामलों में माननीय कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया वहीं कुछ मामलों को निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त तथ्य सामने आने पर माननीय न्यायाधीश ने  पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव को होईकोर्ट में तलब करते हुए एफिडेविट पेश करने के निर्देश दिए है। साथ ही तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को तय की है। अब सरकार को तबादलों की पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब देना होगा।

Reactions

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ