अतिवृष्टि से फसल नुकसान पर 72 घंटे में करें बीमा दावा
दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिले के किसानों से अपील की है कि हाल ही में हुई अतिवृष्टि के कारण बाढ़ जल भराव अथवा अन्य कारणों से खरीफ फसल को नुकसान हुआ है और किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराया है तो वे तत्काल अपनी फसल क्षति की सूचना दर्ज कराएं।श्री यादव ने कहा प्रभावित किसान 14447 नंबर पर कॉल कर 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि फसल नुकसान का समय पर सर्वे एवं बीमा संबंधी कार्रवाई हो सके। शिकायत दर्ज होने के बाद बीमा कंपनी के अधिकारी 7 दिवस के भीतर मौके पर पहुंचकर फसल का निरीक्षण करेंगे तथा नियमानुसार बीमा राशि के भुगतान संबंधी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी पात्र किसान भाइयों से आग्रह किया है कि फसल नुकसान की स्थिति में बिना विलंब किए 14447 पर सूचना दर्ज कराएंए जिससे उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की कार्रवाई समय पर सुनिश्चित की जा सके।
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन पंजीयन 15 सितंबर से.. दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिले के किसानों से अपील की है कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का लाभ लेने के लिए निर्धारित अवधि में अपना किसान पंजीयन अवश्य कराएं। उन्होंने कहा धान उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रक्रिया 15 सितंबर से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगी।
कलेक्टर श्री यादव ने कहा जिन किसानों ने विगत वर्ष पंजीयन कराया थाए वे अपने पंजीयन का नवीनीकरण अथवा आवश्यक संशोधन करा सकते हैं। वहींए जिन किसानों ने पूर्व में पंजीयन नहीं कराया हैए वे नवीन पंजीयन करा सकेंगे। इसके लिए शासन द्वारा जिले में 26 पंजीयन केंद्र समितियां निर्धारित की गई हैं। किसान संबंधित समिति में जाकर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान एमपी ऑनलाईन एवं लोक सेवा गारंटी केंद्रों पर भी पंजीयन करा सकते हैं। इन केंद्रों पर पंजीयन के लिए शासन द्वारा 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
श्री यादव ने किसानों से कहा है पंजीयन के दौरान आधार कार्डए बैंक पासबुक समग्र आईडी फार्मर आईडी एवं भू.अधिकार पुस्तिका साथ लेकर जाएं ताकि पंजीयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा पंजीयन केंद्र समितियों में पंजीयन कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय के दौरान किया जाएगा। वहीं एमपी ऑनलाईन के माध्यम से किसान अपनी सुविधा के अनुसार पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित 26 पंजीयन केंद्रों की सूची के अनुसार अपने क्षेत्र से संबंधित समिति में पहुंचकर समय.सीमा में पंजीयन कराएं और शासन की समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति का लाभ उठाएं। पंजीयन संबंधी किसी प्रकार की समस्या या असुविधा होने पर निर्धारित हेल्पलाइन नंबर पर 07812.222739 एवं 9098979105 पर संपर्क कर समस्या का समाधान कराया जा सकता है।


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