11 प्रकरणों में 51 लाख 67 हजार रू के अवार्ड
दमोह। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुभाष सोलंकी के मार्ग दर्शन में आज संपूर्ण जिले में परक्राम्य लिखत अधिनियम ;एनआई एक्ट के अंतर्गत विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
विशेष लोक अदालत हेतु अध्यक्ष के द्वारा सपूर्ण जिले में कुल 06 खण्डपीठों का गठन किया गया था जिसमें पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 1.1 सुलहकर्ता सदस्य की नियुक्ति की गई थी। लोक अदालत में चैक अनादरण के न्यायालय में लंबित कुल 30 प्रकरण रखे गये थे जिसमें पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर कुल 11 प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें कुल 51लाख 67 हजार 050. रूपये के अवार्ड पारित किये गये। विशेष लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक.01 में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा के न्यायालय में लंबित दांडिक अपील गोपाल चौरसिया विरुद्ध वीरेन्द्र सिंह का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
यह प्रकरण व्यवसायिक लेन.देन से संबंधित था जिसे परिवादी वीरेन्द्र सिंह के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह के न्यायालय में 21 अगस्त 2017 को प्रस्तुत किया गया थाण् जिसमें पारित निर्णय के विरूद्ध सत्र न्यायालय में गोपाल चौरसिया ने दांडिक अपील 19 मार्च 2024 को प्रस्तुत की थीए प्रकरण में सुलह की संभावना को देखते हुये न्यायालय द्वारा प्रकरण विशेष लोक अदालत में रखा गया। प्रकरण में दोनों पक्षों को समझाईश दिये जाने पर पक्षकारों के मध्य राजीनामा किया गया तथा सहमति के आधार पर 1461250 चौदह लाख इकसठ हजार दो सौ पचास रुपये की राशि पर अवार्ड पारित किया गया। प्रकरण में समझौता हेतु अपीलार्थी के अधिवक्ता कमलेश भारद्वाज तथा परिवादी के अधिवक्ता नरेंद्र शुक्ला का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार विगत 09 वर्षों से लंबित प्रकरण का अंतिम निराकरण विशेष लोक अदालत के माध्यम से हुआ।
इसी प्रकार खण्डपीठ क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी दीर्घा ऐरन के न्यायालय में वर्ष 2023 से लंबित प्रमोद तिवारी विरुद्ध दीनदयाल के चैक अनादरण के प्रकरण में भी आपसी सहमति से प्रकरण का निराकरण किया गया। प्रकरण में परिवादी के अधिवक्ता अरविंद शर्मा तथा अनावेदक के अधिवक्ता गोविंद तिवारी उपस्थित रहे। प्रकरण में 300000 ;तीन लाख रुपये की राशि पर समझौता होकर अवार्ड पारित किया गया। इसी न्यायालय में वर्ष 2019 से लंबित कृष्ण सोनी विरुद्ध हरीश दुबे के प्रकरण का भी निराकरण किया गया। इस प्रकरण में परिवादी के अधिवक्ता शोनित गुप्ता तथा अनावेदक के अधिवक्ता पीआर पटेल उपस्थित रहे। पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता होने पर 0500000 ;पाँच लाख रुपये की राशि पर अवार्ड पारित किया गया। विशेष लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर समझौता किये जाने वाले पक्षकारों को पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्मृति के रूप में फलदार पौधों का वितरण किया गया।
कलेक्टर के निरीक्षण में अस्पताल गडबड़िया उजागर.. दमोह। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आज जिले के विकासखण्ड पटेरा के औचक निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेरा का जायजा लिया। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के 07 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। कलेक्टर श्री यादव ने इन कर्मचारियों को अपने पदीय दायित्वो के निर्वाहन में निरंतर लापरवाही बरते जाने पर मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिये।
निर्देशों का पालन करते हुये मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी ने मलेरिया निरीक्षक रवि कुमार नेमा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ;एनएचएम रमाशंकर प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर नीलिमा प्रसाद एसटीएस प्रदीप राही नर्सिग ऑफीसर लक्ष्मी विश्वकर्मा बीएएम अनूप रोहित तथा वार्ड बाय अतुल चौधरी को 02 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कारण बताओ आरोप पत्र जारी किया है। इसी प्रकार मलेरिया निरीक्षक रवि कुमार नेमा एसटीएस प्रदीप राहीए नीलिमा प्रसाद डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ;एनएचएम रमाशंकर प्रजापति तथा वार्ड बाय अतुल चौधरी के वेतन से 01 दिवस का वेतन राजसात करने के निर्देश भी दिये।
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