तोडफोड करने वाले आरोपियों का निकाला जुलूस
दमोह। हटा नाका शराब दुकान में दो दिन पूर्व 6 लोगों ने विवाद के बाद जमकर तोडफोड की थी वहीं दुकान के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की थी, तोडफोड में दुकान में रखी करीब दो लाख रूपये कीमती शराब की बोतल फोड़ दी थी.., घटना की जानकारी लगने के बाद देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय द्वारा पुलिस टीम का गठन कर रात में ही छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि आज पुलिस ने सभी छह आरोपियों को जिला अस्पताल में मुलाहिजा कराया और उसके बाद उन्हें जुलूस के रूप में जिला न्यायालय ले गये.. इस दौरान आरोपी अपराध करना पाप है का नारा लगाते हुए गये.. आरोपियों का जुलूस निकलने के बाद लोग पुलिस की तारीफ भी करते नजर आए, इन सभी आरोपियों को माननीय न्यायाधीश ने जेल भेज दिया है।
हत्यारे पति को न्यायालय से आजीवन करावास.. दमोह।
हटा कोर्ट ने एक हत्यारे पति को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया है।
मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले दिलीप सिंह ठाकुर अतिरिक्त लोक
अभियोजक ने बताया की 22 अक्टूबर 2025 को मृतिका चन्दा बाई पत्नी सोमू गौंड
उम्र 38 वर्ष थाना बंडा जिला सागर की माँ हल्की बहू नि0 थाना रजपुरा के
थाना प्रभारी सरदार सिंह को पूछताछ पर पुलिस को बताया था कि 3.30 बजे उसके दामाद सोमू गौंड द्वारा लाठी व लोहे की गैंती से उसके घर
के आगँन में मारपीट की गई जिससे उसकी लड़की चन्दा बाई की मृत्यु हो गई। घटना
का विवरण कुछ इस प्रकार है कि घटना के करीब 2 माह पूर्व से उसकी लड़की व
दामाद निवासी थाना बडा जिला सागर अपने बच्चों के साथ आकर उसके घर के पास ही
उसके गांव में रहने लगे थे घटना दि0 को मृतिका की माँ मृतिका चन्दा बाई से
घर मिलने उसके घर गई थी जब मृतिका घर के आंगन में बैठकर खाना खा रही थी
उसी समय दामाद सोमू ऊर्फ सोम गौंड द्वारा शराब पीने के लिए मृतिका से पैसे
माँगे जाते है मृतिका द्वारा पैसे देने से मना करने पर दामाद सोमू ऊर्फ सोम
गौंड द्वारा वही पड़ी हुई लाठी उठाकर मृतिका चन्दा बाई के सिर में मारी
जिससे चन्दा बाई वही गिर गई फिर सोमू ऊर्फ सोम गौंड द्वारा आगँन में पड़ी
हुई गैंती उठाकर चन्दा बाई के सिर में मारी गई जिससे चन्दा बाई के सिर में
से खून निकलने लगा और वह वही फड़फड़ाने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। फरियादिया
हल्की बहु द्वारा चिल्लाने पर उसके लड़के विहारी और संतोष आ गये जिन्हे
देखकर सोमू ऊर्फ सोम गौंड गेंती वही फेंककर भाग गया। थाना
प्रभारी सरदार सींग द्वारा घटना स्थलपर दल बल के साथ पहुँचकर घटना में
प्रयुक्त गैंती, लाठी जप्त कर एफ. एस. एल. जाँच हेतु सागर भेजा गया। विवेचक
सरदार सिंह की सूक्ष्म विवेचना के कारण प्रकरण में
आये साक्ष्यों के आधार पर *माननीय सिराज अली प्रथम जिला एंव सत्र न्यायाधीश
महो० हटा जिला दमोह* द्वारा निर्णय पारित करते हुये अभियुक्त सोमू ऊर्फ
सोम गौंड उम्र 40 वर्ष को आजीवन कारावास एंव 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित
किया गया। अभियोजन की ओर से दिलीप सिंह ठाकुर शासकीय अधिवक्ता द्वारा पैरवी
की गई।

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