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दबंग विधायक के नाम से पांच साल तक चर्चाओं में रही.. बसपा नेत्री रामबाई सिंह को सजा.. एमपी एमएलए कोर्ट ने दो मामलों में सुनाई तीन तीन माह की सजा.. अर्थ दंड भी लगाया गया..

 दबंग नेत्री को दो मामलों में तीन-तीन माह की सजा

जबलपुर मध्यप्रदेश में दबंग विधायक के नाम से चर्चित पथरिया की पूर्व विधायक रही रामबाई सिंह परिहार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है.जबलपुर के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने दो मामलों में रामबाई सिंह परिहार को तीन-तीन माह की सजा सुनाते हुए पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड सहित सजा सुनाई.बहुजन समाज पार्टी की विधायक रही रामबाई सिंह परिहार ने दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉ एस कृष्ण चैतन्य के साथ अभद्रता की थी जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।


इस पूरे मामले में कलेक्टर की गवाही के बाद विशेष अदालत MP/MLA ने  दबंग पूर्व विधायक रामबाई सिंह को तीन माह की सजा सुनाई है. इसके अलावा घर में घुसकर विधुत विभाग के कर्मचारी के साथ अभद्रता की थी और उसे धमकाने के मामले में भी न्यायालय ने रामबाई  सिंह परिहार को तीन माह की सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

न्यायालय में बतौर सबूत पेश किए गए वायरल वीडियो...

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वह वीडियो भी एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया. जिसमें रामबाई सिंह परिहार दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर एस कृष्ण चैतन्य के साथ अभद्रता करती हुई नजर आ रही थी, एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार जैन के मुताबिक वायरल वीडियो के आधार और तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर एस कृष्ण चैतन्य एवं अन्य गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने पूर्व दबंग विधायक रामबाई सिंह परिहार को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है.

एक लोक सेवक का अशोभनीय आचरण -इस मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर के एमपी एमएलए न्यायालय की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा ने कहा है कि कलेक्टर और विधायक दोनों ही लोक सेवक होते हैं और एक विधायक के तौर पर लोक सेवक का इस तरह का आचरण अशोभनीय है और यह अपराध की श्रेणी में आता है, इस दलील के साथ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार को सजा सुनाई है...

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