फरार आरोपियों के खिलाफ धारा 82 कुर्की नोटिस चस्पा
दमोह। गंगा जमुना स्कूल मामले में फरार चल रहे आरोपी संचालक मंडल के सदस्यों के खिलाफ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा पेश होने के लिए समय अवधि के साथ कुर्की नोटिस जारी किया गया है जिसे कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा संबंधितो के ठिकाने पर चस्पा करने की कार्रवाई आज की गई है। थाना कोतवाली के अपराध क्र. 498/23 धारा 295ए, 506 ता.हि. 75/87 जे. जे. एक्ट 2015 इजाफा धारा 3/5ए. प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 120 बी ताहि मे फरार आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 मे जाफौ. के अंतर्गत उदघोषणा आदेश जारी किया।
थाना
कोतवाली दमोह के अपराध क्र. 498/23 धारा 295ए, 506 ता. हि. 75/87 जे. जे.
एक्ट 2015 इजाफा धारा 3/5ए म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, 120 बी
ताहि मे फरार आरोपी (1) मो. इदरीश खान पिता जलील खान उम्र 71 साल निवासी
फुटेरा वार्ड नम्बर 05 दमोह (2) अब्दुल रज्जाक पिता अब्दुल जलील उम्र 68
साल निवासी फुटेश वार्ड नम्बर 05 दमोह (3) मो. राशिद खान पिता मो. इदरीश
उम्र 42 साल निवासी फुटेरा वार्ड नम्बर 05 दमोह (4) मो. मुश्ताक पिता
अब्दुल जलील खान उम्र 60 साल निवासी फुटेरा वार्ड नम्बर 05 दमोह (5) अब्दुल
बशीम पिता अब्दुल रज्जाक उम्र 41 वर्ष निवासी फुटेरा वार्ड नम्बर 05 दमोह
(6) शैलेन्द्र जैन पिता चन्द्र कुमार उम्र 52 साल निवासी नया बाजार दमोह
(7) मो. फरीद पिता अब्दुल अजीज उम्र 52 वर्ष निवासी निवासी फुटेरा वार्ड
नम्बर 05 दमोह (8) मो. शाहिद पिता इदरीश उम्र 41 वर्ष निवासी फुटेरा वार्ड
नम्बर 05 दमोह (09) मो. दानिश पिता अब्दुल रज्जाक उम्र 35 साल निवासी फुटेस
वार्ड नम्बर 05 दमोह (10) मो. आशिफ पिता मो. मुस्ताक उम्र 30 साल निवासी
फुटेरा वार्ड नम्बर 05 दमोह के घटना दिनांक से फरार है।
जिनके विरूद्ध
विवेचना के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 जाफों के अंतर्गत उदघोषणा
जारी की गयी है कि परिवाद का उत्तर देने आरोपीगण दिनांक 09.11.23 को अथवा
उसके पूर्व माननीय न्यायालय मे उपस्थित रहे।
पेटी स्कीम के तहत धोखाधड़ी करने वाला आरोपी पकड़ा
दमोह।
दिनाँक 28/09/2023 को आवेदिका श्रीमति भारती पति रविशंकर शुक्ला उम्र 37
वर्ष निवासी रेस्ट हाऊस के पास शास्त्री वार्ड हटा द्वारा एक लिखित शिकायत
आवेदन पत्र श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि
प्रदीप उर्फ भूरे चौहान निवासी शास्त्री वार्ड हटा के द्वारा आवेदिका एवं
अन्य व्यक्तियो के साथ धोखाधड़ी कर जमा किये गये पेटी स्कीम के पैसे लेता
था। प्रदीप उर्फ भूरे के द्वारा जमा पैसों के हिसाब किताब के लिये एक डायरी
दी जाती थी जो अपनी स्कीम का बैठक के माध्यम से प्रचार प्रसार करता था हम
लोगो को लालच देकर रुपेय लेकर कुछ महिनों में ज्यादा रकम वापस देता था
पैसों के लेन देन के संबंध में किसी रजिस्टर्ड संस्था अथवा नियमक मण्डल में
रजिस्ट्रेशन अथवा मान्यता के संबंध में पूछने पर प्रदीप उर्फ भूरे कहता था
कि आप अपने पैसों पर ध्यान दो बाकि बातों पर ध्यान नही दो जिसके व्दारा आम
जनता को विश्वास में लेकर हटा के करीब 25-30 व्यक्तियों के द्वारा पेटी
स्कीम में जमा किये पैसे लेकर बेईमानी से छल कर पैसा लेकर कहीं भाग गया था
जो रिपोर्ट पर थाना हटा में अपराध क्र 419 / 23 धारा 420
ताहि, 21 (1) (2) (3) अनिमियत जमा योजना प्रतिबंध अधि. 2019 का पंजीबद्द कर
विवेचना में लिया गया..
जो दौरान विवेचना के आरोपी के विरुद्ध धारा
धारा-467, 468, 471 ताहि का इजाफा किया जाकर आरोपी भूरे उर्फ प्रदीपसिह
चौहान उम्र 37 साल निवासी गढिया शास्त्री वार्ड थाना हटा दमोह को दिनाँक
07/10/23 को गिरफतार कर आरोपी के कब्जे से एक पुराना रजिस्ट्रर पेटी स्कीम
के ग्रहको का जिसमे पैसो के लेन देन का हिसाब लिखा है, 24 खाली पाकेट डायरी
तथा 81,000/-रुपये पेटी स्कीम मे जमा कराये गये पैसे जप्त किये गये है।
गिरफतार सुदा आरोपी उक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। पुलिस अधीक्षक श्री सुनील तिवारी के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान अति पुलिस
अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा के निर्देशन मे तथा श्रीमान एसडीओपी
महोदय हटा श्री नितेश पटैल के मार्गदर्शन में निम्न पुलिस अधिकारी /
कर्मचारीयो के द्वारा उक्त पेटी स्कीम कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को
पकड़ने मे उत्कृष्ट कार्य किया गया:- निरीक्षक श्री मनीष मिश्रा, उनि शेख
समीम, उनि सौरभ शर्मा, आर. 797 रत्नेश, आर. 742 दीपक और. 33, श्रीरत्न की विशेष भूमिका रही ।
जिनके उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय, दमोह के व्दारा
पुरुष्कृत किया जावेगा ।
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