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बस ओनर युवक की ब्लैकमेलिंग की शिकार हिन्दू छात्रा ने जहरीले पदार्थ का सेवन करके जान देने की कोशिश की.. इधर शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कृत्य करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना..

लंबे समय से बस मालिक युवती को कर रहा था ब्लैकमेल

दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक बस ओनर की ब्लैक मेलिंग की शिकार एक हिंदू छात्रा द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन करके जान देने की कोशिश किये जाने का सनसनी खेज घटनाक्रम सामने आया है। समय रहते उपचार मिल जाने के बाद फिलहाल छात्रा को हटा से जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया है। जहां उसका इलाज जारी है।

वही मामला हटा थाना पुलिस के संज्ञान में आने के बाद घटना की जांच आरोपी बस मालिक की तलाश में पुलिस जुट गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी ब्लैकमेलर बस ओनर के खिलाफ किसी प्रकार का मामला दर्ज किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। वही बताया जा रहा है कि छात्रा हिनौती कुम्हारी से जिस बस से आती जाती थी उसी बस के मालिक आरिफ खान द्वारा उसे धमकाने प्रताड़ित करने और ब्लैकमेल करने की बात कही गई है।


इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब कुआंखेड़ा गांव में यह छात्रा बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ी मिली।  ग्रामीण जनों द्वारा इसकी सूचना हटा पुलिस तथा हंड्रेड डायल को दी गई। वही छात्रा के बैग की तलाशी लेने पर उसमें कीटनाशक दवा की बॉटल पाई गई। जिसके बाद उसको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहा उसने अपना नाम पिंकी यादव उम्र 19 वर्ष बताते हुए जानकारी दी कि उसके द्वारा कीटनाशक का सेवन कर लिया गया है।

वह पढ़ाई करने के लिए हिनौती गांव से जिस बस से कुम्हारी आती जाती थी उस बस का मालिक आरिफ खान नामक युवक उसको प्रताड़ित कर रहा था, यहीं नहीं उसने उसके मां-बाप को भी जान से मारने की धमकी दी थी। जिस से परेशान होकर उसने जहर खाकर आत्म हत्या करने का प्रयास किया है। हटा अस्पताल में छात्रा की मजिस्ट्रियल बयान दर्ज किए जाने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जहां उसका इलाज जारी है। 

इधर बस मालिक आरिफ खान द्वारा हिंदू छात्रा को डराने धमकाने प्रताड़ित करने और ब्लैक मेलिंग करने की वजह से उसके द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेने की खबर जिला मुख्यालय पहुंचने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है तथा इस मामले में जल्द पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो जल्द ही हिंदू संगठन ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग कर सकते हैं।

दुष्कृत्य आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास जुर्माना

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.03.2021 को अभियोक्त्री के भाई ने थाना अमानगंज में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई की कि आज से लगभग सात माह पहले वह मजदूरी करने राजस्थान चला गया था, माता-पिता दो माह पहले दिल्ली चले गये थे जो दिल्ली में है घर में छोटी बहन/अभियोक्त्री दादा दादी के पास रहकर पढ़ाई करती थी। दिनांक 18.03.2021 को समय 07-00 बजे उसके बडे पापा के लडके ने उसे फोन पर बताया था कि अभियोक्त्री दोपहर तीन बजे करीब घर से खेत पर दादा को खाना देने को कहकर गई थी, जो घर पर वापस नहीं आई है, तलाश करने पर अभियोक्त्री नहीं मिल रही है, कहीं चली गई है। उसने रिश्तेदारी में पता किया कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि उसकी बहन/अभियोक्त्री को किसी ने व्यपहरण कर लिया है। 

 अभियोक्त्री के भाई की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना अमानगंज में अज्ञात के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। दिनांक 27.03.2021 को अभियुक्त एवं अभियोक्त्री को दस्तयाब कर कथन लेख किये गये जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि उसे रामकुमार राय बहला फुसलाकर मोटरसाईकिल में बैठाकर ले गया था तथा रामकुमार उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता था एवं धमकी दिया था कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी रामकुमार राय के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना के न्यायालय द्वारा आरोपी - रामकुमार राय को क्रमशः धारा- 363, 366ए, 342, 506 भाग-दो भादसं. एवं 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 03 वर्ष, 05 वर्ष, 06 माह, 02 वर्ष एवं 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं क्रमशः 1000 रूपए, 2000 रूपए, 500 रूपए, 500 रूपए एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।                                      

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