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मास्क नहीं लगाने पर सवा लाख के करीब जुर्माना बसूला.. नियम विरूद्ध दुकान खोलनें वाले 150 व्यक्तियों पर कार्रवाई.. हटा और पथरिया में 27 लोगों को खुली जेल भेजा गया.. मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना.. 31 मई तक के लिए फिर से लागू..

  नियम विरूद्ध दुकान खोलनें वाले 150 पर कार्रवाई..

दमोह। कोरोना कफ्यू के दौरान चोरी छिपे दुकाने संचालित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आज एडीएम नाथूरम गौड़ के साथ एसडीएम राकेश मरकाम एवं सीएसपी अभिषेक तिवारी एवं टीआई एचआर पांडे को मोर्चा सम्हालना पड़ा। इस दौरान अधिकारियों की टीम के साथ पुलिस बल ने घंटाघर के आसपास, गांधी चोक, बरंडा, उमामिस्त्री की तलैया तथा अन्य क्षेत्रों में पहुचे।

                                                                                                                              

जहां चोरी छिपे दुकानों के अंदर ग्राहकों को सामान देने वाली दुकानों तथा दुकानदारों को चिंहित करने की कार्रवाई की गई। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 के तहत कारवाई की जा रही है। वहीं कुछ लोगों की धरपकड़ भी की गई। इसी तरह सड़क पर फल सब्जी आदि की दुकानों को लगाने वालो के खिलाफ भी हड़काने की कारवाई पुलिस 100 डायल द्वारा की जाती रही।


इसी प्रकार नियम विरूद्ध दुकान खोलनें वाले सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वाले 150 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। इसमें दमोह 85, हटा में 27, पथरिया में 14 और तेन्दूखेड़ा के 24 व्यक्ति शामिल है। इसी प्रकार खुली जेल संबंधी कार्रवाई हटा और पथरिया में की गई है। हटा में 11 और पथरिया में 16 व्यक्तियों को खुली जेल में भेजा गया। 150 प्रकरणों में 188 के तहत कार्रवाई की गई। नियम विरूद्ध आयोजन पर तेन्दूखेड़ा में एक कार्रवाई की गई जिसमें 6 व्यक्तियों को अस्थायी जेल भेजा गया।

मास्क नहीं लगाने पर सवा लाख के करीब जुर्माना 

                                                                                                       

दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी के निर्देश पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज मास्क नहीं लगाने वाले 1510 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई कर 01 लाख 22 हजार 590 रूपये अधिरोपित जुर्माना वसूला गया। इसमें दमोह में 310, हटा में 263, पथरिया में 479, तेंदूखेड़ा 458 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया।

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना” 31 मई तक..दमोह। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत “मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना” संशोधित दिशा निर्देशानुसार 01 अप्रैल से 31 मई 2021 (02 माह) तक की अवधि के लिये फिर से लागू की गई है। अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजना का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

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