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दीपावली के पूर्व शुद्ध के लिए युद्ध अभियान.. मिठाई दुकानों से मावा, बर्फी, स्वीट एवं खोवा बर्फी स्वीट की सेंपलिंग जारी.. लूज मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर डेट या वैधता संबंधी स्लिप प्रदर्शित किया जाना जरूरी..

 मावा, बर्फी, स्वीट एवं खोवा बर्फी स्वीट की सेंपलिंग.. 

दमोह। दीपावली पर्व पर नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कलेक्टर तरुण राठी गत दिनों सीएमएचओ एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशान अधिकारी डॉ संगीता त्रिवेदी को निरंतर खाद्य सामग्री की जाँच कराये जाने हेतु निर्देश दिये थे। कलेक्टर श्री राठी ने मिष्ठान दुकानों पर मावा वर्फी, स्वीट एवं खोवा बर्फी के नमूने लिये जाने तथा मिठाई दुकानों पर विक्रय हेतु संग्रहित लूज मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर डेट या वैधता संबंधी स्लिप प्रदर्शित किये जाने की जाँच करने के भी निर्देश दिये थे। 

 इसी तारतम्य में डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन अधिकारी डॉ संगीता त्रिवेदी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दमोह राकेश अहिरवाल ने दमोह शहर में अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण की कार्यवाही करते हुए मावा  एवं खोवा से निर्मित मिठाइयों के नमूने जांच हेतु लिए गये, तथा दमोह जिले के उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित मिठाईयां उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न मिष्ठान दुकानों का खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है। 

इस दौरान दमोह नगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल ने घंटाघर दमोह स्थित कैलाश भंडार से मावा बर्फी स्वीट एवं बकौली चैक दमोह स्थित गुजरात नमकीन भंडार से खोवा बर्फी स्वीट का नमूना जांच हेतु लिया गया। इन मिठाइयों के नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सभी मिठाई दुकानों पर लूज मिठाइयों की वैधता (बेस्ट बिफोर डेट) की जानकारी संबंधित डिस्प्ले बोर्ड ध्स्लिप की जांच की गई। सभी दुकानों पर वैधता संबंधित जानकारी मिठाई ट्रे एवं काउंटर पर अंकित एवं लगी हुई पाई गई। 


उक्त मिठाई दुकानों का फोस्कोरिस एप्प की सहायता से ऑनलाइन निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों के संबंध में संबंधित दुकानदारों को धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने समस्त मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित मिठाईयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की  जाएगी।

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