गड़बड़ी पर तीन जनपद के चार पंचायत निलंबित..
दमोह। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ गिरीश मिश्रा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दमोह, हटा एवं बटियागढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिले की 03 जनपद पंचायतों के 04 ग्राम पंचायत सचिवों को तत्काल सचिव पद से निलंबित करने के आदेश जारी किये है। उन्होंने जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत समन्ना के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत खिरिया के सचिव जय सिंह, जनपद पंचायत हटा की ग्राम पंचायत बंधा के सचिव रामअवतार सिंह राजपूत तथा जनपद पंचायत बटियागढ़ की ग्राम पंचायत रोंसरा सचिव अजय सिंह राजपूत को पंचायत स्तर पर सौपे गये पदीय कर्त्तव्यों दायित्वों में लापरवाही एवं अनियमितता बरती जाना परिलक्षित होने पर यह कृत्य मप्र सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते ) नियम 2011 के नियम 7 के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होने से दण्डनीय मानते हुये सहपठित मप्र साधारण खण्ड अधिनियम 1957 के नियम 16 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये तत्काल सचिव पद से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय संबंधित जनपद पंचायत दमोह, हटा एवं बटियागढ़ होगा एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
दो प्रभारी अधिकारियों को सोकॉज नोटिस जारी- सीईओ जिला पंचायत डाँ गिरीश मिश्रा ने जिला परियोजना प्रबंधक एमआरएलएम दमोह को सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण ना करने पर उच्च लेवल पर पहुँचने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। जारी पत्र मे कहा गया कि उनके समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया जाये अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार प्रभारी अधिकारी पंचायत प्रकोष्ठ जिला पंचायत दमोह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी पत्र मे कहा गया है कि सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतो मे से आपकी योजना से सबंधित एल-2 पर लंबित 27 शिकायतें बिना निराकरण दर्ज हुये उच्च लेवल पर पहुँच गई हैं। जारी पत्र मे कहा गया है कि निराकरण दर्ज ना करने के सबंध में उत्तर समक्ष मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वे स्वंय जिम्मेदार होगें।
निलंबित सचिव के वेतन से वसूले जाएगे डेढ़ लाख- विभागीय जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ गिरीश मिश्रा ने जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत मुडारी जुझार के निलंबित सचिव पवन गर्ग को मप्र पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम के प्रावधान अनुसार संचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकते हुये विभागीय जाँच समाप्त की जाकर निलंबन से बहाल कर दिया है। इनकी पदस्थापना ग्राम पंचायत तिंदनी जनपद पंचायत पटेरा जिला दमोह की गई है। साथ ही न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में सचिव श्री पवन गर्ग से वसूली योग्य राशि 1 लाख 52 हजार 500 रूपये इनकी वेतन से वसूल किये जाने के आदेश जारी किये है। ज्ञातव्य है जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत मुडारी जुझार के निलंबित सचिव पवन गर्ग द्वारा कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में लापर वाही बरते जाने के आरोप में निलंबित किये जाने के साथ वित्तीय अनियमितता के कारण राशि 1 लाख 52 हजार 500 रूपये वसूल किये जाने के आदेश पारित किये थे।
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