तीन मरीजों के डिस्चार्ज होने से 414 स्वस्थ्य हुए..
अब MBBS डाक्टर के पर्चे के बिना मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी..सर्दी खांसी बुखार तथा कोरोना लक्षण संबंधी दवायें..
दमोह। गृह मंत्रालय, भारत सरकार (एम.एच.ए.) के द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम हेतु एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें तत्काल आवश्यक कार्यवाहियां किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, तथा म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल के परिपत्र द्वारा कोरोना वायरस को संपूर्ण राज्य के लिए पूर्व से संक्रामक रोग घोषित है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है।
कलेक्टर श्री राठी ने जारी आदेश में निर्देशित किया है कि जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दवाईयों की दुकाने पूर्वानुसार प्रतिदिन दिनभर खुली रहेगीं, परन्तु दवा विक्रेता सर्दी खांसी बुखार तथा कोरोना लक्षण संबंधी दवायें बिना किसी शासकीय डॉक्टर यथा न्यूनतम एम.बी.बी.एस. डिग्री धारी निजी डॉक्टर के अनुशंसा पत्र (दवा पर्ची) के विक्रय नहीं कर सकेंगे। दवा विक्रेता इन बीमारियों से संबंधित दवा लेने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त कर सुरक्षित रखी जाकर दवाईयों का विक्रय कर सकेगा और ऐसी जानकारी की सूची प्रतिदिन श्रीमति महिमा जैन, औषधि निरीक्षक को सौंपनी होगी।जारी आदेश में कहा गया है कोई भी एम.बी.बी.एस. डिग्री से कम डिग्री रखने वाले निजी चिकित्सक बुखार,सर्दी-खांसी (कोराना लक्षण) वाले मरीजों की जांच नहीं करेगा तथा आने वाले ऐसे मरीजों को जिला चिकित्सालय या फीवर क्लीनिक जाने की सलाह देगा। ऐसे मरीजों की जानकारी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम संपर्क 7587986606 पर तत्काल अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी।
दमोह। दमोह जिले में कोरोनावायरस के संक्रमण का स्तर जारी है अगस्त माह के 26 वे दिन 23 नई पाजेटिव रिपोर्ट आने से टोटल कोविड 19 केसों की संख्या बढ़कर 584 तक पहुंच गई है। जबकि आज दिनांक तक 580 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना बाकी बताई जा रही है। वही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 414 बताई जा रही है।बुधवार 26 अगस्त को जो 23 पॉजिटिव केस सामने आए हैं उनमें 16 पुरुष तथा 7 महिलाएं शामिल है। इन में से 13 मरीज दमोह शहर के विभिन्न वार्डों से मिले हैं। 7 मरीज पथरिया क्षेत्र के निवासी हैं वहीं 3 मरीज हटा क्षेत्र के निवासी हैं इधर आज तीन मरीजों को स्वस्थ हो जाने पर जिला अस्पताल एवं हटा के कोविड-19 सेंटर से घर रवाना किया गया है।
अब MBBS डाक्टर के पर्चे के बिना मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी..सर्दी खांसी बुखार तथा कोरोना लक्षण संबंधी दवायें..
दमोह। गृह मंत्रालय, भारत सरकार (एम.एच.ए.) के द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम हेतु एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें तत्काल आवश्यक कार्यवाहियां किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, तथा म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल के परिपत्र द्वारा कोरोना वायरस को संपूर्ण राज्य के लिए पूर्व से संक्रामक रोग घोषित है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है।
कलेक्टर श्री राठी ने जारी आदेश में निर्देशित किया है कि जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दवाईयों की दुकाने पूर्वानुसार प्रतिदिन दिनभर खुली रहेगीं, परन्तु दवा विक्रेता सर्दी खांसी बुखार तथा कोरोना लक्षण संबंधी दवायें बिना किसी शासकीय डॉक्टर यथा न्यूनतम एम.बी.बी.एस. डिग्री धारी निजी डॉक्टर के अनुशंसा पत्र (दवा पर्ची) के विक्रय नहीं कर सकेंगे। दवा विक्रेता इन बीमारियों से संबंधित दवा लेने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त कर सुरक्षित रखी जाकर दवाईयों का विक्रय कर सकेगा और ऐसी जानकारी की सूची प्रतिदिन श्रीमति महिमा जैन, औषधि निरीक्षक को सौंपनी होगी।जारी आदेश में कहा गया है कोई भी एम.बी.बी.एस. डिग्री से कम डिग्री रखने वाले निजी चिकित्सक बुखार,सर्दी-खांसी (कोराना लक्षण) वाले मरीजों की जांच नहीं करेगा तथा आने वाले ऐसे मरीजों को जिला चिकित्सालय या फीवर क्लीनिक जाने की सलाह देगा। ऐसे मरीजों की जानकारी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम संपर्क 7587986606 पर तत्काल अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी।
सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों पर आमजनों का एकत्रित होना प्रतिबंधित.. घरों में स्थापित होने वाली मूर्तियों एवं ताजियों के व्यक्तिगत विसर्जन को प्रतिबंधित किया गया है। मूर्ति एवं ताजियों के विसर्जन के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा वाहनों की व्यवस्था की जायेगी, जिनमें मूर्ति एवं ताजियों को एकत्रित कर विसर्जन का कार्य किया जायेगा। उक्त कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह ग्रामीण स्तर पर संबंधित क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों से कराये जायेंगे तथा नगर पालिका क्षेत्रों में परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण दमोह व्यवस्था करेगें। शेष प्रतिबंध यथावत रहेगें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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