दमोह हीरापुर हाईवे पर कार की टक्कर से ट्रैक्टर के परख्खचे उड़े.. इधर समस्त झरनों एवं वॉटरवाडी में जाना पूर्णत प्रतिबंधित... बारिश में नदी नाले तालाब झरनों के पास जाने से बचे- कलेक्टर

हीरापुर हाईवे पर कार की टक्कर से ट्रैक्टर धराशाई
दमोह। दमोह हीरापुर हाईवे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई लेकिन कार की टक्कर से ट्रैक्टर के दो तीन टुकड़े हो गए वही कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।
यह पूरा घटनाक्रम बटियागढ़ थाना अंतर्गत विपतपुरा गांव के समीप सामने आया जहां एक ट्रैक्टर को पीछे से आ रही कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ट्रैक्टर की मजबूती की पोल खुल गई। ट्रैक्टर दो तीन हिस्सों में क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर पड़ा नजर आया।
इधर कार MP 04CJ 7824 के चालक साइड का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया जिसके बाद चालक कार को छोड़कर मौके से भाग गया।घटना रविवार रात करीब 10: 30 बजे की बताई जा रही है।
हादसे में ट्रैक्टर चालक भगवत सिंह लोधी निवासी अनगौर जिला छतरपुर घायल हो गया  जिसे जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल बटियागढ़ थाना पुलिस पूरी घटनाक्रम की जांच कर रही है।
 तेंदूखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत समस्त झरनों एवं वॉटरवाडी में जाना पूर्णत प्रतिबंधित.. दमोह।  एसडीएम सौरभ गंधर्व ने जनहित को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत संपूर्ण अनुविभाग तेंदूखेड़ा क्षेत्र में झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर प्रवेश करना एवं पिकनिक मनाना झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर वीडियो फोटोग्राफी झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित के भीतर स्नान करना झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर वाहन पार्किंग एवं वाहन उपयोग झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर दुकान लगाना रेहड़ी लगाना एवं खाद्य पदार्थों की ब्रिकी करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जारी आदेश में कहा गया उक्त आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जन सामान्य के जान माल की सुरक्षा तथा भविष्य के खतरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं तथा सार्वजनिक माध्यमों इलेक्ट्रानिक मीडिया समाचार पत्रों से आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। 

बारिश के मौसम में नदी नाले तालाब झरनों के पास जाने से बचे- कलेक्टर.. दमोह।  कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिलेवासियों से कहा है वर्षा ऋतु में जब नदी नाले बहुत उफान पर होते है और झरने काफी जगह बहने लगते है तो ऐसी स्थिति में पर्यटन की दृष्टि से कई लोग वहाँ पर अनायास घूमने के लिए चले जाते है और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी घटनाएं जैसे कि किसी का पैर फिसल गया और गहरी घाटी में गिर गए या नदी तालाब में डूब गए। ऐसी घटनाएं हो जाती है तो इस सिलसिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया सभी एसडीएम को अधिकृत किया गया हैए कि वह ऐसी जगहों को चिन्हित करें और वहाँ पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए और लोगों को आदेशित करें कि ऐसी जगहों पर जाना खतरनाक हो सकता हैए उन्होनें कहा है सभी से आग्रह यह है कि बारिश के दिनों में खास तौर से अगले 2.3 महीने सतर्क रहे इस समय में किसी नहर नाले नदी तालाब झरने वाटरफॉल जाना सुरक्षा और जानमाल की रक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।

कलेक्टर श्री कोचर ने कहा जब नदी पर बने पुल या रपटे के ऊपर से पानी बहता है तो उसमें सभी लोग ध्यान रखें कि वाहन या स्वयं दोनों पार ना करें पानी उतर जाने दें तभी पार करें अभी जिले में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन भविष्य में इंकार नहीं किया जा सकता है इसीलिए दोनों प्रकार की सावधानी सभी को रखने की बहुत आवश्यकता है और यदि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। 

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