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दमोह जिला अब रविवार को रहेगा पूरी तरह से लॉकडाउन.. मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 100 रूपये का जुर्माना.. होम कोरेन्टाईन का उल्लंघन करने पर 2 हजार जुर्माना.. डॉक्टर या स्टाफ के साथ अभद्रता पर कार्रवाही.. जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अहम निर्णय..

दमोह जिला रविवार को रहेगा पूरी तरह से लॉकडाउन.
दमोह। जिला कलेक्टर श्री तरूण राठी ने कहा जनता को कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई में जागरूक होना होगा। सभी को मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। श्री राठी आज जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा शासन के निर्देश है कि कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा, ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। सभी से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों मं पूजा उपासना करेंगे।
 रविवार को पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा-आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि पूरे जिले में रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बताया गया कि पूर्व में जिले के अलग-अलग स्थानों पर बाजार अलग अलग दिन बंद हुआ करते थे, अब सभी जगह रविवार को बंद रहेगा। कलेक्टर श्री राठी ने कहा कि शासन के निर्देश है कि धार्मिक-उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हों, साथ ही उपासना स्थलों पर फेसकवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मनकों का कड़ाई से पालन किया जायें। उन्होंने कहा विवाह समारोह में मेहमनों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर-वधू के अधिकतम 10-10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी परिवारिक कार्यक्रम यथा जन्म दिन और समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
मास्क नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना-आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि मास्क नहीं लगाकर चलने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध जुर्माना की कार्रवाही की जायेगी। इसमें पैदल, टूव्हीलर और फोर व्हीलर में आवागमन कर रहे व्यक्ति शामिल है। बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार यह कार्रवाही पूरे जिले में की जायेगी, जुर्माना 100 रूपये लगेगा। 
होमकोरेन्टाईन का उल्लंघन करने पर 2 हजार जुर्माना
बैठक में कलेक्टर श्री राठी ने कहा कि होम क्वारेटीन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर 2 हजार रूपये का जुर्माना किया जायेगा। उन्होंने कहा समाज भी इस कार्य में आगे आये। श्री राठी ने कहा जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उन्हें 14 दिन होम क्वांरेटीन रहना होता है, उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की जानकारी समाज दे।
डॉक्टर या स्टाफ के साथ अभद्रता पर होगी कार्रवाही

बैठक में श्री राठी ने डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की जानकारी देते हुए बतया कि डॉक्टर या स्टाफ के साथ अभद्रता होने पर कार्रवाही होगी। सभी से अपेक्षा व्यक्त की गई है कि गंभीरता बरतें, लोगों का समझाईश दी जायें अन्यथा एक्ट के तहत कार्रवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री राठी ने मास्क लगाने प्रेरित करने के लिए सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं से आगे आकर कार्य करने का आग्रह किया।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत चैहान ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जायें। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि आम लोगों को जागरूक करने आगे आये। श्री चैहान ने कहा ग्रामीण स्तर तक जागरूकता की जावश्यकता है। इस कार्य में सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा सभी लोग मास्क लगायें, इस हेतु एक अभियान पूरे जिले में एक सप्ताह चलाया जायें। इस अभियान में शासकीय विभागों के अलावा जनप्रतिनिधि भी शामिल हों। बैठक्‍में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बैठक में कलेक्टर श्री राठी ने कहा रैली पर रोक है। उन्होंने कहा ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कम से कम लोग आयें।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शिवचरण पटैल्, विधायक पी.एल. तंतवाय, विधायक श्री राहुल सिंह, सांसद प्रतिनिधि डॉ. आलोक गोस्वामी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह लोधी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री अजय टंडन, बहुजन पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आशाराम चैधरी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी, श्री नरेन्द् बजाज, विधायक प्रतिनिधि श्री पवन गुप्ता, एडीशनल कलेक्टर श्री आनंद कोपरिहा, एडीशनल एसपी शिव सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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1 Comments

  1. मार्केट डे अब मंगलवार कर देना चाहिए, रविवार टोटल बंद ,

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