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लॉक डाउन 4 के स्वरूप के संबंध में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक सम्पन्न.. चॉट, फुल्की वाले फेरी लगा सकेंगे, पान दुकानों पर तंबाकू नहीं चलेगी, सेलून भी खुलेगे.. लॉक डाउन उल्लंघन पर दुकानदार को जुर्माना.. होम क्वारंटाइन उल्लंघन पर होगी 188 की कार्यवाही ..

लॉक डाउन 4 के स्वरूप के संबंध में जायेगा प्रस्ताव
दमोह। आगामी 17 मई के बाद लॉक डाउन के स्वरूप के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर तरूण राठी ने कहा 17 मई तक यथा स्थिति रहेगी। जो सुझाव आयेंगे, सरकार को भेजा जायेगा। श्री राठी ने अब तक कोविड जांच हेतु भेजे गये सैम्पल और उनकी रिपोर्ट से अवगत कराते हुए कहा जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जत्थे में से एक का सैम्पल लिया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण 4 स्टेप पर हो रहे है। 
महत्वपूर्ण बैठक में प्रस्ताव किया गया चॉट, फुल्की, गन्ना रस, फुटपाथ पर कपड़ा फेरी लगाकर विक्रय कर सकेंगे। पान दुकानों पर तम्बाकू एलाऊ नहीं होगा। इसमें अण्डा व्यवसायी भी शामिल है। इन सभी फेरी का पंजीयन कराना होगा, यह नगरपालिका के माध्यम से होगा और इनकी स्क्रीनिंग भी की जायेगी। सेलून खोले जायेंगे, प्रस्ताव में शामिल है। 

बैठक में विधायक जबेरा विधायक धर्मेन्द्र सिंह, हटा विधायक पी.एल. तंतुवाय, दमोह विधायक राहुल सिंह, सांसद प्रतिनिधि आलोक गोस्वामी, अजय टण्डन, रमन खत्री, मालती असाटी, गौरव पटैल के अलावा पुलिस अधीक्षक हेमंत चैहान, सीईओ जिला पंचायत डॉ. गिरीश मिश्रा, एडीशनल कलेक्टर आनंद कोपरिहा, एडीशनल एसपी विवेक लाल, एसडीएम रवीन्द्र चैकसे, डिप्टी कलेक्टर भव्या त्रिपाठी, सीएमओ हैल्थ डॉ. तुलसा ठाकुर, सिविल सर्जन डॉ. ममता तिमोरी, नगरपालिका अधिकारी कपिल खरे  अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
  कलेक्टर तरूण राठी ने बताया ब्लॉक लेवल पर 50-50 सीटर कोविड सेंटर बनायें गये हैं, शेष शहर में है। उन्होंने कहा हम शासन के निर्देशों के अनुरूप तैयारी कर रहे है। श्री राठी ने दिशा निर्देशों को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया शासन की प्राथमिकता होम क्वारंटाइन है। जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है, वे बाहर घ्रूमते पाये जायेंगे तो उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी, कल जबेरा तहसील में एक कार्रवाई 188 तहत किये जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा बीमारी से लड़ने लोगों को जागरूक करना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, जो होम क्वारंटाइन है, वे घर से बाहर न निकलें।
लॉक डाउन उल्लंघन पर दुकानदार को लगेगा जुर्माना
दमोह। लॉक डाउन के दौरान बाजार समय पर खुलें तथा समय पर बंद हो, जिन दुकानदारों को बाजार खुलने के समय क्रमांक दिये गये हैं उसी क्रम में दुकानें खुलें यह सुनिश्चित किया जाये। इस आशय  के निर्देश कलेक्टर तरूण राठी ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये है। उन्होंने निर्देशित किया है कि लॉक डाउन के दौरान समय-समय पर औचक रूप से बाजार की वीडियोग्राफी कराई जाये तथा चिन्हित कर कार्यवाही की जाये। इस व्यवस्था का पुलिस के साथ समन्वय किया जाये। यदि लॉक डाउन के दौरान दुकानदार द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध जुर्माना की कार्यवाही की जाये तथा धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाये। ज्ञातव्य है काफी मात्रा में यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि लॉक डाउन के दौरान बाजार खुलने पर लॉक डाउन के निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है तथा कुछ दुकानदारों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है।
होम क्वारंटाइन उल्लंघन पर 188 के तहत कार्यवाही 
दमोह। सभी तहसीलों में होम क्वारंटाइन के दौरान सुनिश्चित करें कि निगरानी दल का ग्रामवार, वार्डवार गठन किया जाए, जिसमें महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, जन अभियान परिषद, स्वयं सेवी संस्थाओं को शामिल किया जाये। इस आशय के निर्देश कलेक्टर तरूण राठी ने सभी संबंधित अधिकारी को दिये है। उन्होंने निर्देशित किया है कि यह दल होम क्वारंटाइन किये गये व्यक्तियों पर निगरानी रखेगा तथा उसके आस-पास के व्यक्तियों को जागरूक करेगा तथा होम क्वांरटाइन व्यक्तियों की निगरानी दैनिक रूप से करेगा। होम क्वारंटाइन किये गये व्यक्तियों के द्वारा यदि होम क्वारंटाइन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाये। उन्होंने निर्देशित किया है कि वह नागरिक जो कि रेडजोन से आए हैं तथा उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, ऐसे व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र भरवाये जाए। 

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1 Comments

  1. Jitne bhi log home quarantine h unke se 40% log niymo ka palan nhi kr rhe h

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