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लॉक डाउन 2.. नई गाइडलाइन में अब और अधिक सख्ती.. फालतू घूमने, थूकने पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी.. कृषि में छूट औद्योगिक और परिवहन गतिविधियां रहेंगी बंद.. शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थलों में 3 मई तक लॉक डाउन.. विवाह बर्थडे कार्यक्रमो पर रोक..

केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन अब और अधिक सख्ती 
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉक डाउन-2 की घोषणा के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सड़कों पर थूकने और फालतू घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जुर्माना भी वसूला जाएगा। 
लॉक डाउन की गाइडलाइन में खेती से जुड़े सभी कामों को छूट गई है। स्कूल कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी 3 मई तक नहीं खोले जा सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, प्लेन, मेट्रो या बस नहीं चलेंगी। पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी। कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी|
शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो, राजनीतिक आयोजन, निजी आयोजनों पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा। 
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं होगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी गाइड लाइन का पालन किया जाएगा। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आपातकाल में टू व्हीलर पर सिर्फ चलाने वाला और कार में ड्राइवर के साथ पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। क्वारंटाइन का उल्लंघन कर ने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सारे अधिकार दे दिए गए हैं।

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