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मां को परेशान करने वाले कलयुगी बेटे को सबक सिखाया.. हटा एसडीएम नेे भरण पोषण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर पहले समझाईस दी.... फिर भी बेटे ने वृद्ध मां को परेशान करना बन्द नही किया.. आखिरकार जेल की हवा खाकर बेटे को अक्ल आई....

 वृद्ध मां को परेशान करने वाले पुत्र के विरूद्ध कार्रवाही-
दमोह। बुर्जुग माता पिता को परेशान करने वाले कलयुगी बेटो के लिए यह बुरी खबर है। वृद्ध मां को परेशान करने की नियत से उनका कुंआ जाने का रास्ता बंद कर देने वालेे बेटे के खिलाफ माता पिता भरण पोषण अधिनियम के अलावा धारा 151 की कार्यवाही करते हुए सबक सिखाया गया। 
एसडीएम हटा राकेश सिंह मरकाम द्वारा सियावाई पति दादूराम तिवारी निवासी जबाहर वार्ड हटा के द्वारा उनके कार्यालय में भरण पोषण अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश किया गया कि उनका पुत्र प्रेमनारायण तिवारी के द्वारा उनका शौचालय व कुआं को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया जिससे उसे निस्तार को जाने मे काफी परेशानी हो रही है। वह शौच क्रिया के लिये खुले मे जाने के लिये मजबूर है। 
 एसडीएम ने प्राप्त शिकायत पर सुनवाई की जाकर एसडीओपी के संयुक्त रूप से मौके की जांच की गई, जांच के दौरान आवेदिका का पुत्र प्रेमनारायण के द्वारा 80 साल की वृद्ध मां को परेशान किया जाना पाया गया। एसडीएम एवं एसडीओपी के द्वारा प्रेमनारायण के द्वारा वृद्ध मां को शौचालय एवं कुंआ को जाने वाले रास्ते मे वने दरवाजा का ताला खुलवाया जाकर बाधा दूर की गई। पुत्र के द्वारा आदेश का पालन नही करने मां को परेशान कर मारने की धमकी देने तथा अनावश्यक विवाद करने पर धारा 151 के तहत कार्यवाही की गई।

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