श्री होटल पर खाद्य प्रशासन की कार्रवाई-नोटिस-
निरीक्षण के दौरान परिसर में फ़ूड पंजीयन की प्रति नहीं पाई गई हैं तथा फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हुआ नहीं पाया गया है। होटल में कार्यरत कर्मचारियों (फ़ूड हैंडलर्स) के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए गए हैं एवं निरीक्षण के दौरान किसी भी फ़ूड हैंडलर्स को एप्रन,हेड कवर एवं हैंड ग्लव्स का उपयोग करते हुए नहीं पाया गया है। समस्त खाद्य पदार्थों को खुले में रखे हुए पाया गया है जबकि इनको जालीदार ढक्कन से ढ़ककर रखा जाना चाहिए था। निरीक्षण के दौरान होटल में फ़ूड हाइजीनिक कंडीशन्स अच्छे स्तर की नहीं पाई गई हैं।
निर्माण स्थल में गंदगी एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं भंडारण पाया गया है। पीने के पानी के हौज़ में काई लगी हुई पाई गई है। मौके पर होटल संचालक को पीने के पानी हेतु नई टंकी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। अपशिष्ट पदार्थों की समुचित निपटान की व्यवस्था नहीं पाई गई है। मौके पर 30 लीटर दूषित पेयजल ,8 लीटर इमली की खटाई/चटनी एवं 4 किलो री- यूज्ड खाद्य तेल का विनष्टीकरण करवाया गया है।
इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच हेतु भोपाल स्तिथ राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगर उक्त खाद्य पदार्थों के नमूनें मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं तो होटल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह ने समस्त खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने लाइसेंस/पंजीयन एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड की प्रति स्पष्ट रूप से परिसर में प्रदर्शित करें तथा जिन खाद्य दुकानों के खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन एक्सपायर हो गए हैं वे तुरंत एम0पी0ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर अपने लाइसेंस एवं पंजीयन रिन्यूअल करवाएं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
दमोह। कलेक्टर,दमोह तरुण राठी एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ आरके बजाज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल, प्रीति राय एवं माधवी बुधौलिया ने संयुक्त टीम में कार्यवाही करते हुए प्राप्त शिकायत के आधार पर बाराद्वारी,जिला अस्पताल के सामने स्तिथ श्री होटल का औचक निरीक्षण किया एवं होटल में विक्रय हेतु संग्रहित खोवा से निर्मित रसगुल्ला, मैदा से बनी हुई बालू साई एवं इमली से बनी हुई इमली की मीठी चटनी के नमूनें जांच हेतु लिए हैं।
निर्माण स्थल में गंदगी एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं भंडारण पाया गया है। पीने के पानी के हौज़ में काई लगी हुई पाई गई है। मौके पर होटल संचालक को पीने के पानी हेतु नई टंकी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। अपशिष्ट पदार्थों की समुचित निपटान की व्यवस्था नहीं पाई गई है। मौके पर 30 लीटर दूषित पेयजल ,8 लीटर इमली की खटाई/चटनी एवं 4 किलो री- यूज्ड खाद्य तेल का विनष्टीकरण करवाया गया है।
इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच हेतु भोपाल स्तिथ राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगर उक्त खाद्य पदार्थों के नमूनें मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं तो होटल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह ने समस्त खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने लाइसेंस/पंजीयन एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड की प्रति स्पष्ट रूप से परिसर में प्रदर्शित करें तथा जिन खाद्य दुकानों के खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन एक्सपायर हो गए हैं वे तुरंत एम0पी0ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर अपने लाइसेंस एवं पंजीयन रिन्यूअल करवाएं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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