दमोह के सेंपल की जांच जबलपुर प्रयोगशाला में-
दमोह। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन, डॉ आरके बजाज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा, मानक अधिनियम तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल, श्रीमति प्रीति राय एवं श्रीमति माधवी बुधौलिया ने शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर अलग अलग खाद्य पदार्थों के नमूनें जांच हेतु लिए हैं। नवीन खाद्य सुरक्षा सर्विलेंस प्लान 2019 के अनुसार संपूर्ण मप्र में प्रत्येक माह की 4 तारीख को एवं अवकाश की स्तिथि में अगले दिवस विभिन्न खाद्य पदार्थों के सर्विलेंस नमूनें लिए जाने हैं।
निरीक्षण की कार्यवाही में बाराद्वारी, स्तिथ कोटवानी ट्रेडर्स की फुटकर किराना दुकान से अमूल्या ब्रांड मिल्क पाउडर एवं प्रेस्टीज ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन तेल का सर्विलेंस नमूना जांच हेतु लिया गया। इसी तरह मेसर्स बलराम राजलदास किराना मर्चेंट की फुटकर किराना दुकान से गोल्डन ब्रांड टोस्ट एवं कमल ब्रांड एगमार्क धनिया पाउडर का सर्विलेंस नमूना जांच हेतु लिया गया है। इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच हेतु जबलपुर स्तिथ एक्सीलेंट बायो रिसर्च प्रा लि खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।
जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगर उक्त खाद्य पदार्थों के नमूनें मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं तो इस संबंध में खाद्य विक्रेता एवं निर्माता कंपनी को धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र प्रेषित करके वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह ने सभी खाद्य विक्रेताओं को केवल गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का विक्रय करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सामग्री विक्रेता अपने परिसर में फ़ूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की प्रति स्पष्ठ रूप से प्रदर्शित करें एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड अवश्य लगाएं। खाद्य लाइसेंस/पंजीयन का रिन्यूअल/नवीनीकरण समय पर करवाएं। एक्सपायर्ड लाइसेंस होने की स्तिथि में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। राकेश अहिरवार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट
दमोह। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन, डॉ आरके बजाज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा, मानक अधिनियम तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल, श्रीमति प्रीति राय एवं श्रीमति माधवी बुधौलिया ने शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर अलग अलग खाद्य पदार्थों के नमूनें जांच हेतु लिए हैं। नवीन खाद्य सुरक्षा सर्विलेंस प्लान 2019 के अनुसार संपूर्ण मप्र में प्रत्येक माह की 4 तारीख को एवं अवकाश की स्तिथि में अगले दिवस विभिन्न खाद्य पदार्थों के सर्विलेंस नमूनें लिए जाने हैं।
निरीक्षण की कार्यवाही में बाराद्वारी, स्तिथ कोटवानी ट्रेडर्स की फुटकर किराना दुकान से अमूल्या ब्रांड मिल्क पाउडर एवं प्रेस्टीज ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन तेल का सर्विलेंस नमूना जांच हेतु लिया गया। इसी तरह मेसर्स बलराम राजलदास किराना मर्चेंट की फुटकर किराना दुकान से गोल्डन ब्रांड टोस्ट एवं कमल ब्रांड एगमार्क धनिया पाउडर का सर्विलेंस नमूना जांच हेतु लिया गया है। इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच हेतु जबलपुर स्तिथ एक्सीलेंट बायो रिसर्च प्रा लि खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।
जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगर उक्त खाद्य पदार्थों के नमूनें मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं तो इस संबंध में खाद्य विक्रेता एवं निर्माता कंपनी को धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र प्रेषित करके वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह ने सभी खाद्य विक्रेताओं को केवल गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का विक्रय करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सामग्री विक्रेता अपने परिसर में फ़ूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की प्रति स्पष्ठ रूप से प्रदर्शित करें एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड अवश्य लगाएं। खाद्य लाइसेंस/पंजीयन का रिन्यूअल/नवीनीकरण समय पर करवाएं। एक्सपायर्ड लाइसेंस होने की स्तिथि में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। राकेश अहिरवार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट
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