त्रिशूल से हमला करने वाले को 7 वर्ष की सजा..
दमोह। न्यायालय
जितेन्द्र नारायण सिंह चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दमोह ने एक बहुचर्चित
मामले में निर्णय पारित करते हुये आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास से
दंडित किया है. मामले के बारे में जानकारी देते हुये अपर लोक अभियोजक गिरीश
राठौर ने बताया कि 14 मार्च 2025 को थाना कोतवाली अंतर्गत चैनपुरा मुहल्ले
में होलिका दहन का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान थाना कोतवाली के आरक्षक
रानू राय व आरक्षक राजेश गौड़ अपने कर्तव्य के निर्वहन में रात्रि गश्त पर
थे. जब दोनों आरक्षक चैनपुरा वार्ड में पहुंचे तो पुलिस आरक्षकों के
द्वारा वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से शांतिपूर्वक होलिका दहन के लिये कहा
गया..
तब चैनपुरा वार्ड निवासी सूरज अहिरवार नामक व्यक्ति हाथ में त्रिशूल
लेकर आया और आरक्षक राजेश गौंड़ को जान से मारने की नियत से पीछे उसके सिर
पर वार किया. जिससे आरक्षक राजेश गौंड़ को गंभीर चोट आई. उक्त मामले में
थाना कोतवाली में सूरज अहिरवार पर मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसका
विचारण 1 वर्ष की अवधि में पूर्ण करते हुये न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय
पारित करते हुये आरोपी सूरज अहिरवार को 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित
किया गया है. मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गिरीश
राठौर के द्वारा की गई।
अवैध गांजा के साथ पकड़े आरोपी को हुई 3 वर्ष की सजा.. दमोह।
न्यायालय अमर गोयल, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने आरोपी प्रहलाद पटेल को
धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास
एवं 10000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.अभियोजन की ओर से पैरवी
धर्मेन्द्र सिंह तारन सहायक निदेशक अभियोजन के नेतृत्व में विशेष लोक
अभियोजक सविता बजाज द्वारा की गई..
घटना का संक्षिप्त-पुलिस थाना नोहटा, जिला दमोह में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक एस.एस.
दुबे जप्तीकर्ता अधिकारी को 14 नवम्बर 2021 को मुखबिर द्वारा सूचना
प्राप्त हुयी कि ग्राम मियाना का प्रहलाद पटैल, अपने गांव के
साथी नीलेश साहू व भगवत आदिवासी के साथ अलग-अलग बैगों में उड़ीसा से गांजा खरीदकर सारनाथ ट्रेन में बैठकर कटनी से किसी वाहन
से दमोह तक साथ आया है और दमोह से तीनों अलग-अलग जगह गांजा बेचने निकले है
तथा प्रहलाद पटैल दमोह से एक ट्राली बैग में गांजा लिये नोहटा तरफ आकर
नोहटा पुल पर किसी व्यक्ति को गांजा विक्रय करने की फिराक में खड़ा है. मुखबिर के बताये स्थान व्यारमा नदी पुल नोहटा से हमराही स्टाफ की मदद से
घेराबंदी कर प्रहलाद पटैल, निवासी ग्राम
भियाना, थाना बटियागढ़, जिला दमोह के एक ट्राली बैग में खाकी रंग के कागज के
पैकिटों में करीब एक किलो के पांच पैकेट गुलाबी, लाल व संतरे रंग की
साड़ियों के टुकड़ों में लिपटे प्राप्त होने पर उन्हें खोलकर पदार्थ को
समरस किया गया.. उक्त पैकेटों में
नमीयुक्त कुल 04 किलो 900 ग्राम गाजा जैसा मादक पदार्थ रखा होना पाया गया. अभियुक्त से उक्त मादक पदार्थ रखने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंत नहीं
होना बताया. संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा
8 व 20 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय
में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने
आरोपी प्रहलाद पटेल को धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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