संशोधित योजना 15 मई 25 से प्रभावशील होगी
भोपाल। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में संशोधन किया गया है। संशोधित आदेशानुसार योजना में कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। कन्या विवाह तथा निकाह सम्मेलन संभागवार वार्षिक चक्रीय रूप से 03 तिथियां बसंत पंचमी अक्षय तृतीया एवं तुलसी विवाह देवउठनी ग्यारस तथा एक अन्य तिथि का कैलेण्डर जारी कर सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाये। यह संशोधित योजना 15 मई 2025 से प्रभावशील होगी।
जारी आदेशानुसार अनुसूचित जनजाति की परम्पराओं के दृष्टिगत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम आयोजन हेतु 04 तिथियों का केलेण्डर पृथक से विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह ध्निकाह योजनातंर्गत संभागवार जिलों में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 एवं अधिकतम 200 जोड़ों की संख्या निर्धारित की जाये। योजनातंर्गत सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलनों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी पूर्व अनुसार निकाय स्तर पर किया जाकर पात्र अपात्र एवं समग्र पोर्टल पर वर.वधू की आधार ई.केवायसी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह में सम्मिलित वधु को सहायता राशि रुपये 49 हजार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से कन्या के खाते में एवं शेष 6 हजार रुपये पूर्व की भांति सामूहिक विवाह समारोह आयोजन हेतु जिला स्तर से आयोजन की व्यवस्थाओं पर व्यय हेतु प्रदाय किया जाएगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिये शासन की ओर से मिलने वाले आर्थिक लाभ को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुये आयोजन में जन.प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये साथ ही समाज के संपन्न और सक्षम व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाये।
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