चेंक बाउंस के मामले में न्यायालय ने किया निराकरण
दमोह।
न्यायिक दण्डाधिकारी दिव्या रामटेक द्वारा बैक बाउंस के एक मामले में
आरोपी को दोषी मामले हुये 6 माह का कारावास 4,64,314 रूपये क्षतिपूर्ति
राशि दिये जाने का दण्डादेश पारित किया है.. अधिवक्ता मनीष चौबे द्वारा बताया
कि मामला इस प्रकार है कि परिवादी मोहन इसरानी पिता गुलराज इसरानी कच्चा
सिंधी केम्प सिंधी धर्मशाला सिविल वार्ड नं 10 दमोह आरोपी मनोज डोडवानी
पिता गुरमुखदास डोडवानी साकिन कच्चा सिंधी केम्प सिविल वार्ड नं 10 राधा
स्वामी दाल मिल के पीछे दमोह दोनो मित्र है और दोनों एक ही समाज के है..
दोनों के मध्य मधुर संबंध थे इसी संबंधों के कारण आरोपी ने 13 फरवरी 2023 को व्यवसाय की आवश्यकता बताकर 4 लाख रूपये उधार मांगें परिवादी ने संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता की समक्ष 4 लाख रूपये उधार दिये कुछ दिन बाद परिवादी ने अपने रूपये आरोपी से मांगे तो उसने दो-दो लाख रूपये के दो चेक परिवादी को दिये परिवादी ने जब बैंक में दोनों चेक लगाये तो बैंक में राशि नहीं होने से परिवादी को रूपये नहीं मिले और चेक बाउंस हो गये परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद भी आरोपी ने रूपये नहीं दिये परिवादी ने आरोपी के विरूध न्यायालय मे केस लगा दिया न्यायालय ने दोनों पक्षों के साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी मनोज डोडवानी को परिवादी मोहन इसरानी के उधार लिये पैसे नहीं देने और खाते में पैसा नहीं होने के बाद चैक जारी करने का दोषी मानते हुये 6 माह का कारावास और 4,64,314 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया मामले की ओर से पैरवी अधिवक्ता मनीष चौबे ने की।
इमलाई विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न.. दमोह। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी के निर्देशन एवं जिला न्यायाघीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव धर्मेश भट्ट के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इमलाई में मूल अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
चतुर्थ जिला न्यायाधीश जितेन्द्र नारायण सिंह ने छात्र छात्राओं को मूल अधिकार विषय पर जानकारी देते हुये बताया मूल अधिकारों का प्रयोग करते समय हर नागरिक को मूल कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते है। इसके साथ ही उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के विषय पर जानकारी देते हुये कहा इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों के संबंध में कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराधों को छुपायें नहीं बल्कि अपने माता.पिता एवं शिक्षक के संज्ञान में लाना चाहिए ताकि अपराधी को दण्ड दिलाया जा सके।जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने छात्र छात्राओं को मोटरयान अधिनियम किशोर न्याय बोर्ड की प्रक्रिया बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें योजना 2015 चाईल्ड लाईन नालसा हेल्पलाईन 15100 एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित कर अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करते हुये उसकी प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत रहने के साथ मोबाईल और इंटरनेट का प्रयोग करते समय सचेत व सतर्क रहने की बात कही जिससे इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों से दूर रहे। इस अवसर पर प्राचार्य अर्चना राय शिक्षकगण एसपी पाठक संगीता दुबे डॉ राजेश अठया जीपी अहिरवार आरआर श्रीवास्तव सरोज जैन अनिता जैन उमा गुप्ता विधि राय एवं छात्र छात्रायें उपस्थित रहे।मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक.. दमोह। मोहर्रम पर्व के दौरान साफ.सफाई पेयजल बिजली की आपूर्ति और सड़क की मरम्मत और सफाई समय पर करा ली जाये नगर पालिका और संबंधित विभाग सुनिश्चित करें । इस आशय के निर्देश प्रभारी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज शाम जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित शांति समिति की बैठक में दिये। इस अवसर पर एडीशनल कलेक्टर मीना मसराम शांति समिति के सम्मानीय सदस्यगण और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रभारी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों अनुरूप अखाड़ा में घातक अस्त्र.शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। उन्होंने समिति के सदस्यों द्वारा रखी गई बातों पर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। श्री वर्मा ने पर्व के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में भी दिशा निर्देश दिये। विर्सजन स्थलों के संबंध में भी चर्चा कर पुलिस. प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये गये।मोहर्रम पर्व के दौरान ताजिया निकलने के दौरान मार्गो पर समुचित व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश संबंधित विभागों को दिये गये। उन्होंने जिले के अन्य स्थानों पर पर्व के दौरान व्यवस्थाओं आदि के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस.प्रशासनिक अधिकारियों को दिये। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों ने मोहर्रम के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ने विभागीय कार्यों की समीक्षा.. दमोह। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ रामकृष्ण कुसुमरिया ने अपने भ्रमण के दौरान सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने प्रभारी कलेक्टर अर्पित वर्मा एवं अधिकारियों.कर्मचारियों की उपस्थिति में एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण किया और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए छात्रावासों का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान प्रभारी कलेक्टर अर्पित वर्मा खासतौर पर मौजूद थे।
डॉ कुसमरिया ने कहा पिछड़े वर्ग का कल्याण और उत्थान आयोग की मुख्य प्राथमिकता है मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा समुदाय के उत्थान हेतु अनेक प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैए जिनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक आयोजित कर कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण विषय निकालकर आए हैं जिनका शीघ्र निराकरण होगा। डॉ कुसमरिया ने कहा छात्रावास निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने अपने सहायता अनुदान राशि बढ़ाने का आग्रह किया है इस पर भी आयोग विचार करेगा उसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के छात्र.छात्राओं की छात्रवृत्ति से संबंधित प्रकरण विद्यालयों महा विद्यालयों में लंबित हैं उनके भी शीघ्र निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश जारी किए गये हैं। इस अवसर पर एसडीएम आरएल बागरी तहसीलदार मोहित जैन सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग रिया जैन जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण अनिल अठ्या जिला योजना अधिकारी नायब तहसीलदार पथरिया कृष्णा पटेल युवराज कुसमरिया शुभम पटेल सहित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही।
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