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दमोह में बाल विवाह के विरूध्द की गई एफआईआर दर्ज.. इधर अत्याधिक फीस वृद्धि मामले में गुरू नानक स्कूल पर 50 हजार और सोफिया स्कूल पर 35 हजार रूपये का जुर्माना.. सेंट जॉन्स पर भी लग चुका है 50 हजार का जुर्माना

बाल विवाह के विरूध्द की गई एफआईआर दर्ज
दमोह। दमोह जिले अंतर्गत परियोजना पथरिया अंतर्गत पंचायत बासाकलां के ग्राम.बांसाकलां में 22 अप्रैल 2024 को नाबालिग के बाल विवाह होने की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग को प्राप्त हुई। तत्पश्चात विभाग से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी पथरिया राजकुमार लडिया पुलिस अधिकारी सेक्टर पर्यवेक्षक सुनीता भोजक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं संकल्पा समाज सेवी संस्था  दमोह द्वारा 22 अप्रैल 2024 को संबंधित के घर उपस्थित हो कर बालिका की आयु का परीक्षण किया गया जिसमें बालिका की आयु जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर 25 जनवरी 2009 के अनुसार लगभग 16 वर्ष होना पाया गया था।

बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण न होने पर नाबालिग की श्रेणी में आने के कारण बालिका के माता.पिता एवं स्वय बालिका को विवाह न करने की समझाईस दी गईए जिसके उपरांत बालिका व उसके माता.पिता द्वारा समक्ष में स्वीकार किया गया कि विवाह 18 वर्ष आयु पूर्ण होने के पश्चात करेंगे एवं कथन प्रस्तुत किये जाकर पंचनामा पर हस्ताक्षर किये गये थे। 30 अप्रैल 2024 को पुनः नाबालिग बालिका के विवाह हो जाने की सूचना प्राप्त हुईए जिस पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित करते हुये जिला स्तपरीय जॉच दल का गठन किया गया। तत्सबंध में संबंधित के निवास ग्राम बांसाकला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी पथरिया राजकुमार लडियाए संरक्षण अधिकारी अनंतराम कुर्मी एवं काउंसलर अर्चना पटेल पुलिस विभाग अधिकारियों के साथ पहुंचे। स्थल पर संबंधित के बड़े भाई मिले एवं उनसे ली गई जानकारी के अनुसार संबंधितए उनकी पत्नि व पुत्री को सागर जाना बतलाया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि बालिका की शादी नहीं की गई है। स्थल पर पंचनामा व आस पास निवासरत उपस्थित व्यक्तियो के कथन लिए गये।

तत् पश्चात ऐसी सूचना प्राप्ता हुई कि बालिका का विवाह उनके घर ग्राम बांसाकलां से न कर ग्राम पिपरिया चंपत के निवासी बालक के साथ मंदिर पिपरिया चंपत के पास से 22 अप्रैल 2024 की रात्रि में कर दिया गया है। जिस पर महिला एवं बाल विकास एवं पुलिस चौकी नरसिंहगढ़ के साथ बालक के घर पहुंचे तो शादी किये जाने के साक्ष्य स्पष्ट प्रतीत हुएए इस पर घर में उपस्थित बालक की माता एवं बहिन के कथन लिए गयेए कथन में दोनों ने स्वीकार किया कि शादी की समस्त रस्में पूर्ण की जा कर बालिका को उसके पिता अपने साथ घर वापिस ले गये। अतः बालिका के पिता बालिका की माता एवं बालक के पिताए माता व बहिन के द्वारा उक्त विधि विरूद्धए विवाह में सम्मिलित लोगो के विरूध्द बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं किशोर न्याय ;बच्चों की देखभाल और सरक्षण अधिनियम 2015द्ध के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए एफण्आईण्आरण् की गई है ।

बाल विवाह की सूचना दमोह हेल्पलाइन नंबर 07812.350300 पर दें.. दमोह। बाल विवाह एक अपराध है यह न केवल बालक और बालिका के स्वास्थ्य और जीवन को विपरीत रूप से प्रभावित करता है बल्कि एक बड़ी सामाजिक बुराई भी है। आगामी 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर बड़े पैमाने पर विवाह संपन्न होंगे। ऐसी स्थिति में आशंका रहती है कि बाल विवाह के लिए भी प्रयास हों। इस संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सभी से आग्रह करते हुए कहा किसी भी स्थिति में जिले में बाल विवाह ना हो। लड़के और लड़की की वैधानिक विवाह की आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित है उसके बाद ही उनका विवाह हो।
कलेक्टर श्री कोचर ने नागरिकों से कहा है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल न होए जहां पर बाल विवाह हो रहा है बाल विवाह को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन न दिया जायेए अन्यथा इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें धारा 144 का भी एक आर्डर जारी कर रहे हैंए जिसमें बाल विवाह के कार्यक्रम में जो लोगों का जमावड़ा होता हैए वह भी एक अवैधानिक भीड़ के रूप में माना जाएगा और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया लगातार फ्लाइंग स्क्वाड भ्रमण पर रहेंगे। यदि कहीं पर भी किसी को भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होती है तो दमोह हेल्पलाइन नंबर 07812.350300 पर जानकारी देंए जानकारी देने वाले का नामए पता और नंबर गोपनीय रखा जाएगा। बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों में अपना योगदान दीजिए।

 गुरूनानक स्कूल पर 50 हजार और सोफिया स्कूल पर 35 हजार रूपये का जुर्माना
दमोह।  कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया राज्य शासन द्वारा निजी विद्यालयों के माध्यम से दी जाने वाली फीस और अन्य अतिरिक्त शिक्षण सामग्रियों के संबंध में रेगुलेशन के लिए एक कानून बनाया गया है और उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह है कि अभिभावकों और विद्यार्थियों को फीस में अत्याधिक वृद्धि बेतहाशा या बिना किसी वैज्ञानिक आधार के की गई वृद्धि से बचाया जा सके उनको संरक्षित किया जा सके और किसी एक विशेष विक्रेता विशेष दुकान या किसी एक विशेष संस्थान से यूनिफॉर्मए स्टेशनरी या पाठ्य सामग्री खरीदने पर उनको बाध्य न होना पड़े।

कलेक्टर श्री कोचर ने बताया इन नियमों के परिपालन के लिए जिला स्तर पर एक जांच समिति का गठन किया गया जांच समिति के समक्ष जो शिकायतें प्राप्त हुई थीए उन शिकायतों के विश्लेषण और समग्र जांच के उपरांत दो और स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जिसमें गुरु नानक सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल जबलपुर नाका दमोह और सोफिया स्कूल दमोह शामिल है। गुरूनानक सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल जबलपुर नाका दमोह पर 50 हजार रूपये तथा सोफिया स्कूल किल्लाई नाका दमोह पर 35 हजार रूपये के अर्थदंड अधिरोपित किए गए हैं। इनमें जो शिकायतें प्राप्त हुई शिकायत के बिंदुओं में से अधिकांश बिंदुओं का उत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया है। 

इसी आरोप में उनके खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। ज्ञात हो कि इसके पूर्व सेंट जॉन्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल पर भी 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जारी आदेश में कहा गया हैं कि अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि आयुक्त लोक शिक्षण की अधिकारिक बेवसाईट के माध्यम से ऑनलाईन अथवा ओटीसी ओवर द कॉउंटर चालान के माध्यम से आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी को राशीद की प्रति उपलब्ध कराई जाये। 

ओपन स्कूल पंजीयन की अंतिम तिथि अब 08 मई.. दमोह। जिला शिक्षा अधिकारी एस के नेमा ने बताया ओपन स्कूल के पंजीयन की अंतिम तिथि 08 मई तक वृद्धि की गई हैं। उन्होंने समस्त विद्यालय के प्राचार्यो से समय में वृद्धि का लाभ अधिक से अधिक छात्रों को प्रदाय करए पंजीयन कराने आग्रह किया हैं। उन्होंने कहा समस्त बीइओध्प्राचार्य  सुनिश्चित करे कि जिन विद्यालय की पंजीयन की प्रगति संतोषजनक नहीं हैए उनका पंजीयन यथाशीघ्र कराए। ज्ञात हो कि ओपन स्कूल के पंजीयन की अंतिम तिथि पूर्व में 06 मई 2024 थी।

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