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पुलिस अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रमुख निर्देश.. विकसित भारत संकल्प यात्रा आज से होगी प्रारंभ.. दमोह जिले में लाउड स्पीकर डीजे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु.. संबंधित थाना क्षेत्रांतर्गत उड़न दस्तों का गठन

पुलिस अधिकारियों की बैठक में CM डॉ यादव के निर्देश

 भोपाल। पुलिस अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रमुख निर्देश। पुलिसकर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए मौजूदा संसाधनों में बेहतर कार्य के प्रयास करें। प्रत्येक तरीके के अपराधों पर सख्ती से नियंत्रण हो।मध्य प्रदेश को अपराध नियंत्रण में वर्तमान स्तर को दुरुस्त करना है।ओरछा उज्जैन और अन्य नगरों में धार्मिक मेलों पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है।

जिला स्तर पर भी पुलिस बैंड हो,पुलिस बैंड से कार्यक्रमों की गरिमा बनती है, इस नाते इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाए। पुलिस कर्मियों सहित होमगार्ड जवानों और स्कूल के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण दिया जा सकता हैएएसआई से एसआई और एसआई टीआई स्तर के प्रमोशन 15 दिन में होंगे। 

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन मिलता रहे, वे कार्य और दायित्व अच्छे से करते रहें। पुलिस कर्मियों की आवास की समस्या का निराकरण हो।पुलिस थानों की सीमाओं के संबंध में युक्ति उपकरण किया जाए विसंगतिया दूर की जाए।

विकसित भारत संकल्प यात्रा आज से होगी प्रारंभ.. दमोह। भारत सरकार एवं राज्य सरकार य‍ह सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है कि प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचेए इस हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार की सहभागिता से किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की सुविधायें आवश्यक वित्त पोषण सेवाएं एलपीजी कनेक्शन गरीबों के लिए आवास खाद्य सुरक्षा उचित पोषण स्वास्थ्य सेवाएंए स्वच्छ पेयजल सुविधाएंए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं प्रदान करने के लिए अपनी प्रमुख योजनाओं मिशन के माध्यम से संतृप्ति के लिए सभी लक्षित और पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक सेवाएं सुलभ बनाना आवश्यक है। इस दिशा में नगरिकों को उपलब्ध लाभो और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करानेए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से आज 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक रथ के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है।
कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा यह यात्रा प्रतिदिन अपने निर्धारित पंचायत को कवर करेगी और सभी अधिकारी निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सभी एसडीएम ने अपने स्तर से अधिकारियों की ड्यूटी तय कर ली है और नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति कर लिये गये हैं स कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। उन्होंने नगरीय और ग्रामीण निकायों के अधिकारियों से योजनाओं के प्रचार.प्रसार और की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तार से अवगत कराते हुए तदानुसार कार्यवाही के लिए कहा।  उन्होंने कहा अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध यात्रा के दौरान नोडल अधिकारी दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
 जनपद पंचायत दमोह हटा पथरिया जबेरा तेन्दूखेड़ा पटेरा और बटियागढ़ क्षेत्र अंतर्गत आज 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक ग्राम पंचायतों के समस्त ग्रामों में निर्धारित रूट चार्ट अनुसार यात्रा प्रवेश करेंगीए जिस हेतु अधिकारीध् कर्मचारियों की ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लगाई गई है संबंधित अधिकारी कर्मचारी निर्धारित तिथि एवं समय से स्थल पर उपस्थित रहकर विकास यात्रा को सफल बनाएंगे। संबंधित ग्राम के सचिव विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रवेश के एक दिवस पूर्व ग्राम में मुनादी एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत स्तरीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्व सहायता समूह के सदस्य जलजीवन समितियों के प्रतिनिधि पालक शिक्षक संघ के सदस्य की भी उपस्थिति हेतु आमंत्रित करेंगे।
आज यहां पहुंचेगी भारत संकल्प यात्रा.. भारत संकल्प यात्रा आज 16 दिसम्बर को जनपद पंचायत दमोह के ग्राम पंचायत लकलका जनपद पंचायत पटेरा के ग्राम पंचायत पटना लुहारी जनपद पंचायत हटा के ग्राम पंचायत वर्धा जनपद पंचायत जबेरा के ग्राम पंचायत घटेरा जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा के ग्राम पंचायत पाठादोए जनपद पंचायत पथरिया के ग्राम पंचायत नरसिंहगढ एवं जनपद पंचायत बटियागढ के ग्राम पंचायत फतेहपुर में आयोजित की जायेगी 

लाउडस्पीकर डीजे नियंत्रण हेतु उड़न दस्तों का गठन
दमोह।  ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 यथा संशोधित एवं उक्त विषय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पिटीशन में पारित आदेश एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा याचिका राजेन्द्र कुमार वर्मा विरूद्ध मण्प्रण् राज्य व अन्य में पारित निर्णय में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन कराने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया हैए कि विभिन्न धर्म स्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिले के धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों ;लाउडस्पीकर डीजे सम्बोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आवश्यक दिशा.निर्देश जारी किये है।

जारी आदेश में कहा गया जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिये ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये औद्योगिक वाणिज्यिक आवासीय व शान्त क्षेत्रों परिक्षेत्रों के क्षेत्रों को वर्गीकृत कर मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से अपने अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये औद्योगिक वाणिज्यिक आवासीय व शान्त क्षेत्रों परिक्षेत्रों के क्षेत्रों को वर्गीकृत कर मानकों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा क्षेत्रों को वर्गीकृत की जानकारी से मप्र शासन मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं कार्यालय को अवगत करायें। धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ;एनजीटी के आदेशों के तारतम्य में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा भी मध्य प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान बनाये एवं लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। ध्वनि प्रदूषण ;विनियमन और नियंत्रणद्ध नियम 2000 यथा संशोधित के नियम अनुसार नियमावली के शेडयूल में विभिन्न क्षेत्रों औद्यौगिक वाणिज्यिक रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। अतः उपरोक्त आदेश के पालन तथा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायते प्राप्त होने पर त्वरित जॉच कर कार्यवाही निष्पादित करने हेतु जिला दमोह के संबंधित थाना क्षेत्रांतर्गत उड़न दस्तों का गठन किया गया हैं। इनमें थाने के प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर द्वारा नामित अधिकारी लैब असिस्टेंट संजय कुमार जैन तथा थाना क्षेत्र के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शामिल हैं।
गठित उडनदस्तों द्वारा नियमित एवं आकस्मिक रूप से निर्धारित उपकरणों के साथ ऐसे धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों का औचक निरीक्षणए जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होता होए तथा प्राप्त शिकायतों की आकस्मिक जांच की जायेगी तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जावेगा।  उडनदस्तों द्वारा जांच के निर्देश प्राप्त होने पर तत्काल जांच कर अधिकतम 03 दिवसों के अंदर समुचित जांच प्रतिवेदन संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष किया जायेगा। गठित जिले के समस्त उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दमोह को नामित किया गया है। समस्त उड़नदस्तों द्वारा अपनी औचक जांचों की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही कर उसकी मासिक जानकारी नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दमोह के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
इसके साथ ही उपरोक्त उड़नदस्ता दलों द्वारा ऐसे धर्म स्थलों की थानावार सूची बनायी जावेगी जहां उक्त नियमों आदेशों का अनुपालन नहीं होना पाया गया है। संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी गठित उडनदस्तों से प्राप्त अवैध लाउड स्पीकरों की सूची अनुसार उन्हें हटवाया जाना सुनिश्चित करेगें। संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी उडनदस्तों से जांच रिपोर्टध्प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दिये गये दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें।किसी शासकीय अधिकारीध्कर्मचारी जिसका ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 यथा संशोधित के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व था परन्तु उसके द्वारा ऐसा न करने के कारण किसी धार्मिक स्थलध्सार्वजनिक स्थल अथवा कार्यकम में नियम विरुद्ध ध्वनि विस्तारक यंत्र स्पीकर डीजे प्रयोग में लाया गया हो तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 

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