अर्जीनवीस पर होगी फर्जीवाड़ा की एफआईआर
दमोह। कलेक्ट्रेट परिसर दमोह के अर्जीनवीस पदम सिंह ठाकुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच उपरांत शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों में कूट रचित फर्जी चालानों को बनाने के संदर्भ में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करवाये जाने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मीना मसराम ने पुलिस अधीक्षक दमोह को पत्र लिखा हैं।पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में कहा गया है फुटेरावार्ड नं 03 हाल पता. कामधेनु कॉलोनी आमचौपरा दमोह निवासी पदमसिंह ठाकुर द्वारा याचिका लेखक का लायसेंस क्र 01ध्2009 स्वीकृत कर जारी किया गया हैं। उनके द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर याचिका लेखक का कार्य संपादित किया जाता है। शस्त्र लायसेंसधारियों द्वारा शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र मय चालानों की प्रति सहित कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे जिनमें से कुछ शस्त्र लायसेंसधारियों के आवेदन पत्र के साथ संलग्न चालानों की राशि एवं नामों का सत्यापन न होने के कारण शस्त्र लायसेंसधारियों को कथन हेतु आहूत किया गया था । शस्त्र लायसेंसधारियों द्वारा उपस्थित होकर शपथ 14 लायसेंसधारियों द्वाराद्ध दिये गये एवं पृथक.पृथक कथन अंकित कराये गये कि उनका शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र एवं चालानों की राशि पदमसिंह ठाकुर अर्जीनवीस द्वारा जमा कराई गई है तथा आवेदन पत्र एवं जमा किये गये चालानों की प्रति उनके द्वारा शस्त्र लायसेंसधारियों को प्रदाय की गई थी। शस्त्र लायसेंसधारियों द्वारा उक्त आवेदन पत्र एवं उसमें संलग्न चालानों को कार्यालय में जमा किया गया। शस्त्र लायसेंस धारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न चालानों का सत्यापन कराया गया जिनमें मद 0055 में 51500 रूपये तथा मद 0030 में 21000 रूपये के इस तरह कुल 72500 रूपये के फर्जी चालान पाये गये हैं।
सेंट जांस स्कूल प्रबंधन को 10 जुलाई तक 8 करोड़ 25 लाख की राशि जमा कराने नोटिस जारी.. दमोह। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय ;फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के अन्तर्गत विद्यालय तथा जिला समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त राज्य समिति ने सेंट जांस विद्यालय द्वारा की गयी अपील में कोई भी तर्क जिला समिति द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध नहीं पाये जाने पर विद्यालय की अपील को खारिज करते हुए राज्य समिति द्वारा जिला समिति के आदेश को यथावत बनाए रखा है।
इस संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सेंट जांस स्कूल प्रबंधन को एक नोटिस जारी कर कहा है कि 10 जुलाई तक 6 करोड़ 25 लाख से अधिक फीस की राशि के साथ 2 लाख रूपये कि अर्थदंड राशि जमा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा जिला समिति आदेश के विरुद्ध राज्य शासन में स्कूल प्रबंधन द्वारा अपील की गई थी जो खारिज हो गई है और समिति का आदेश यथावत रखा गया। इसीलिए स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है कि आप 10 जुलाई तक राशि जमा करें।
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