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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत शपथ, बूथ अवेयरनेस ग्रुप का प्रशिक्षण संपन्न.. जन सुनवाई स्थगित, शांति समिति की बैठक संपन्न.. संपत्ति विरूपण निवारण सुरक्षा दल गठित.. क्रियान्वयन में हुई चूक 151 की धारा 134 के तहत दण्डनीय..

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत शपथ सम्पन्न
दमोह।  मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष रेणुका कंचन के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह अम्बुज पाण्डेय के मार्गदर्शन में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह अंतर्गत शा ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रथम जिला न्यायाधीश डॉ आरती शुक्ला पाण्डेयए जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया कार्यक्रम प्रभारी डॉ कमल चौरसिया डॉ हरिओम दुबे डॉ केके कोरी साईबर सेल से अमित मिश्रा एवं सौरभ टंडन एकता मिश्रा डॉ एमएम मेहता एवं छात्र छात्रायें उपस्थित रहे।

प्रथम जिला न्यायाधीश डॉ आरती शुक्ला पाण्डेय द्वारा छात्र छात्राओं को छात्र जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहने हेतु प्रेरित किया एवं अपना ध्यान पढ़ाई पर केद्रित करने की बात कही। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के संबंध में छात्रध्छात्राओं को जानकारी दी कि यदि आपके साथ ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसकी सूचना अपने माता.पिता एवं शिक्षकों को अवश्य दे और अपराधी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें ताकि उसे दंड दिया जा सके।

जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया द्वारा छात्रध्छात्राओं को संबोधित करते हुये संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि संविधान द्वारा बच्चे के गर्भ में आने से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान किये गये है। इसके साथ ही उन्होंने मूल कर्तव्य भी बताये जिनका पालन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। छात्र.छात्राओं को निःशुक्ल विधिक सहायता योजनाए मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों को विधिक सहायता योजनाए पीड़ित प्रतिकर योजनाए ऐसिड अटैक से पीड़ितों के लिए विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के अतिरिक्त मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए।
साईबर सेल से अमित मिश्रा एवं सौरभ टंडन द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को साईबर क्राईम के संबंध में जानकारी देते हुये ऑनलाईन हैकिंगए ठगीए सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जन को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बाल विवाह एवं बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद करने हेतु शपथ दिलाई गई। संचालन एवं आभार डॉ हरिओम दुबे के द्वारा व्यक्त किया गया।

बूथ अवेयरनेस ग्रुप का प्रशिक्षण संपन्न..
दमोह। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के तहत पूर्व विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु सीईओ जिला पंचायत दमोह एवं नोडल अधिकारी अर्पित वर्मा के निर्देशन में  सहायक स्वीप नोडल अधिकारी एवं प्रचार्य ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय दमोह डॉ केपी अहिरवार द्वारा मास्टरट्रेनर के साथ शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह में बूथ अवेयरनेस ग्रुप का प्रशिक्षण संपन्न कराया गयाए जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 284 मतदान केन्द्रों के 1200 से भी अधिक बूथ लेवल के अधिकारियों एवं कर्मचारीयो में बीण् एलण् ओण्ए प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापकए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं कोटवार सहित एनण्एसण्एसण् एवं एनण्वाईण्केण् संस्था के वोलेंटेयरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा अपने.अपने बूथ केन्द्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा ऐसे मतदाता जो मजदूरी के लिए जिले से बाहर जाते हैंए उन्हें सूचित कर उनसे अपील की जा रही है कि वे मतदान के दिन अनिवार्य रूप से अपने निवास स्थान पर रहे और अपने मत का उपयोग करें।  इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वीप समिति से सहायक  नोडल अधिकारी स्वीप डॉ केपी अहिरवार यूथ स्वीप नोडल डॉ जितेंद्र कुमार चौधरी सिद्धार्थ जाउरकर एवं सौरव खरे उपस्थित रहे।

आचार संहिता अवधि के दौरान जन सुनवाई स्थगित.. दमोह। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव वर्ष 2023 की आदर्श आचार संहिता 09 अक्टूबर से प्रभाव शील होने के कारणए आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान ष्जन सुनवाईष् कार्यक्रम स्थगित किया गया है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जिले के समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान ष्जन सुनवाईष कार्यक्रम आयोजित न किया जाये।  

आगामी पर्वो को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न
दमोह। आगामी पर्वो नवरात्रि दशहरा दीपावली सहित अन्य सभी पर्वो को नियमो और परम्पराओ का पालन करते हुए गरिमामय रूप से मनाये जाये। यह बात कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने शांति समिति की बैठक में कही। उन्होंने कहा आचार संहिता प्रभावशील है पालन करना है। श्री अग्रवाल ने कहा इस दौरान अस्त्र.शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने कहा पर्वो के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गये है।

पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने कहा आर्दश आचार संहिता प्रभावशील हैए इसके तहत आयोजन किये जाने है। उन्होंने अनुमति आदि के संबंध में अवगत कराया। बैठक में शांति समिति के सम्मानीय सदस्यगण पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। एडवोकेट अनुनय श्रीवास्तव ने दशहरा पर्व आयोजन के संबंध में विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। अन्य सदस्यों ने भी अपनी.अपनी बात रखी।

क्रियान्वयन में हुई चूक 151 की धारा 134 के तहत दण्डनीय
दमोह। विधानसभा निर्वाचन.2023 के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54.पथरिया 55.दमोह 56.जबेरा एवं 57.हटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय आशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं बैनर लगाए जाते हैं पोस्टर चिपकाए जाते हैं तथा विद्युत तथा टेलीफोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियॉ लगाई जाती हैं जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा शासन द्वारा मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो संपत्ति को स्याहीए खड़ियाए रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा।
 इसके अतिरिक्त उच्च अधिनियम की धारा 5 अनुसार धारा.3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे उपाय करें जो कि किसी लिखावट को मिटानेए किसी विरूपित से मुक्त करने या किसी चिन्ह को हटाने के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति से भू.राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होंगे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशील ढंग से लागू करने दमोह जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र के लिए संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में निर्धारित परिशिष्ट अनुसार ष्संपत्ति विरूपण निवारण सुरक्षा दल गठित किए गये हैं।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा गठित दल अपने प्रभार क्षेत्रांतर्गत उल्लेखित अनुसार संपत्ति विरूपण के निवारण हेतु उत्तरदायी होंगे और संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके थाना क्षेत्र अंतर्गत किसी भी संपत्ति के विरूपण का कोई भी चिन्ह अस्तित्व में न रहे। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरुद्ध किया जाता हैए तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ष्संपत्ति विरूपण निर्माण सुरक्षा दलष् उसके विरूपण के निवारण की कार्यवाही करेगी एवं थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की एक पंजी प्रत्येक थाना प्रभारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित की जाएगी। निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रत्येक थाना प्रभारी से जानकारी संकलित कर एकजाई जानकारी पुलिस अधीक्षक दमोह एवं नोडल अधिकारीए संपत्ति विरूपण दमोह को नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में संपत्ति विरूपण निवारण दल प्रभावी कार्यवाही करेगा। ध्यान रहे इस आदेश के पालनध् क्रियान्वयन में हुई कोई भी चूक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत दण्डनीय होगी।  जनसंपर्क अधिकारी बायए कुरैशी की कलम से

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