विनोद राय पर 144 का उल्लंघन पर अपराध पंजीवद्ध
दमोह। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हैए आदर्श आचार संहिता के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल के आदेशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू हैंए किन्तु गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कथित प्रत्याशी विनोद राय द्वारा बिना पूर्व अनुमति के अत्यधिक लोगों का विधि.विरूद्ध जमावड़ा कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लघन करने के आरोप के विरूद्ध धारा 188 भाण्दण्विण् का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं और गोडवाना गणतंत्र पार्टी के कथित प्रत्याशी श्री राय के विरूद्ध विधि अनुसार उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी हैं।
इसी प्रकार 56.जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अनावेदक द्वारा अपने ग्राम से एक कथित नामांकन रैली निकाली गई है जो बम्होरी माला माला से जबेरा नोहटा होते हुए दमोह की ओर गई जिसमें लगभग 200 फोर व्हीलर वाहन तथा 1500 से 2500 आदमी होना बताया गया है उक्त घटना क्रम प्रातरू 11 बजे से दोपहर 01 बजे का है। अनावेदक विनोद राय द्वारा वर्तमान विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में आचार संहिता लागू रहते हुए विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। बिना अनुमति अनावेदक द्वारा 1500 से ज्यादा व्यक्तियों का जमावड़ा ;विधि विरूद्ध किया गया है तथा वाहनों का बिना अनुमति उपयोग किया गया हैए अनावेदक द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिये गये निर्देशों एबीसीडीई एवं एफ का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अनावेदक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत आपराधिक प्रकरण जबेरा एवं दमोह में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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