Ticker

6/recent/ticker-posts

गौडवाना गणतंत्र पार्टी के कथित प्रत्याशी विनोद राय पर.. धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 भादवि का अपराध पंजीवद्ध, दमोह एवं जबेरा में हुई कार्रवाही.. इधर जिला मजिस्ट्रेट ने आठ अपराधियों पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही..

 विनोद राय पर 144 का उल्लंघन पर अपराध पंजीवद्ध 

दमोह। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हैए आदर्श आचार संहिता के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल के आदेशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू हैंए किन्तु गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कथित प्रत्याशी विनोद राय द्वारा बिना पूर्व अनुमति के अत्यधिक लोगों का विधि.विरूद्ध जमावड़ा कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लघन करने के आरोप के विरूद्ध धारा 188 भाण्दण्विण् का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं और  गोडवाना गणतंत्र पार्टी के कथित प्रत्याशी श्री राय के विरूद्ध विधि अनुसार उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी हैं।

इसी प्रकार 56.जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अनावेदक द्वारा अपने ग्राम से एक कथित नामांकन रैली निकाली गई है जो बम्होरी माला माला से जबेरा नोहटा होते हुए दमोह की ओर गई जिसमें लगभग 200 फोर व्हीलर वाहन तथा 1500 से 2500 आदमी होना बताया गया है उक्त घटना क्रम प्रातरू 11 बजे से दोपहर 01 बजे का है। अनावेदक विनोद राय द्वारा वर्तमान विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में आचार संहिता लागू रहते हुए विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। बिना अनुमति अनावेदक द्वारा 1500 से ज्यादा व्यक्तियों का जमावड़ा ;विधि विरूद्ध किया गया है तथा वाहनों का बिना अनुमति उपयोग किया गया हैए अनावेदक द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिये गये निर्देशों एबीसीडीई एवं एफ का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अनावेदक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत आपराधिक प्रकरण जबेरा एवं दमोह में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आठ अपराधियों पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही..दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 08 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
उन्होंने थाना तेन्दूखेड़ा के अनावेदक चन्नू विश्वकर्मा पिता रामदयाल विश्वकर्मा निवासी वार्ड क्रमांक.11 तेन्दूखेड़ा अनावेदक सुदीप ठाकुर पिता बकील ठाकुर निवासी वार्ड क्रमांक .08 तेन्दूखेड़ाए थाना नोहटा के अनावेदक तेजीसींग लोधी पिता कमलसींग लोधी निवासी ग्राम कनेपुर थाना मड़ियादो के अनावेदक सचिन पिता स्व बृजमोहन नौगरिया निवासी ग्राम मड़ियादोए थाना हटा के अनावेदक विपत ऊर्फ सुदामा प्रसाद राजपूत पिता लोकपाल सिंह राजपूत निवासी संजय वार्ड हटाए अनावेदक लड़ई ऊर्फ बसंत पिता बारेलाल काछी ;पटेलद्ध निवासी ग्राम बोरी छपराए थाना कोतवाली दमोह के अनावेदक गीतेश अठ्या पिता गनेश अठ्या निवासी राजीव गांधी कालोनी दमोह तथा अनावेदक समीर शेख पठान पिता पप्पू शेख पठान निवासी बजरिया वार्ड.01 गढ़ी मुहल्ला दमोह को आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पाबंद किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार सभी अनावेदकों निर्धारित दिवस में अनुविभागीय मजिस्ट्रेट ;एसडीएम के न्यायालय में एवं संबंधित थानों के थाना प्रभारी के समक्ष 12 बजे से 01 बजे के मध्य अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है। 

Post a Comment

0 Comments