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चार साल पहले गांजा के साथ पकड़े आरोपियों को चार चार साल की सजा.. किन्नरों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने विधिक साक्षरता शिविर.. नेत्रदान पखवाड़ा पर जागरूकता रैली निकाली.. जबेरा में आयुष्मान स्वास्थ्य मेला का आयोजन..

 गांजा के साथ पकड़े आरोपियों को 4 साल का कारावास 

दमोह। न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने चार साल पहले अवैध गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी द्वारका अहिरवार एवं छोटू उर्फ प्रकाश लोधी निवासी ग्राम सिमरी थाना नोहटा दमोह को धारा 20(बी)(ii)(बी) Ndps एक्ट में 04-04 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं RS 20000-20000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 19.09.2019 की रात्रि में उपनिरीक्षक सौरभ कुमार मिश्रा थाना हिण्डोरिया को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मोटर साईकिल कमांक एम.पी.34 एम.एच 8210 काले सिल्वर रंग की ग्लैमर से दो व्यक्ति (अभियुक्तगण) लाल काले रंग के थैले में मादक पदार्थ गांजा लेकर बादंकपुर तरफ से गुंजी तरफ आने वाले है, उक्त मुखबिर सूचना तस्दीक एंव कार्यवाही हेतु मुखबिर के बताये स्थान बादंकपुर तरफ रवाना होकर घटनास्थल बांदकपुर तिगड्डा दमोह कटनी रोड पर विपिन असाटी की दुकान के पास 20.09.2019 को समय 00:05 पहुंचकर छिपकर देखने पर थोडी देर बाद दो व्यक्ति  मोटर साईकिल से बांदकपुर तरफ से आते दिखे, जिन्हें हमराही स्टाफ की मदद से रोककर नाम पता पूछने पर मोटरसाईकिल चालक (अभियुक्त क्र.01 ) ने अपना नाम द्वारका प्रसाद अहिरवार निवासी ग्राम माला तथा मोटर साईकिल पर सवार पीछे वाले अभियुक्त (विधि के उल्लंघन में बालक) ने स्वयं नाम पता बताया, मुखबिर सूचना से अवगत कराकर अभियुक्त सहित (विधि के उल्लंघन में बालक) को पुलिस स्टाफ, स्वतंत्र साक्षीगण एवं वाहन की तलाशी दी गई, तलाशी लेने पर अभियुक्त सहित (विधि के उल्लंघन में बालक) के पास रखे बैगों में मादक पदार्थ जैसी वस्तु मिली, जिसे रगड़कर, सूंघकर व जलाकर देखने पर मादक पदार्थ *गांजे* की पुष्टि होने पर पहचान पंचनामा तैयार किया गया एवं  कब्जे से एक लाल काले रंग का थैले में 02 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा मोटरसाईकिल की सीट में पीछे रखे होना पाया गया, उक्त घटना पर थाना हिंडोरिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों  के आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 20(बी)(ii)(बी) Ndps एक्ट  में 04-04 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं Rs 20000-20000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंशुल मिश्रा द्वारा की गई जिसमें सहायक ग्रेड तीन सुश्री ओमी दुबे द्वारा समय-समय पर सहयोग किया गया।
 किन्नरों को जागरूक करने विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
दमोह। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेणुका कंचन के निर्देशन में जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बुज पाण्डेय की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीआर भवन दमोह में विशेष पहचान सप्ताह अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय में स्वीकार्यता बढ़ाने तथा विधिक अधिकारों एवं शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 
शिविर में जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बुज पाण्डेय जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया एवं किन्नरगण उपस्थित रहे। जिला न्यायाधीश सचिव अम्बुज पाण्डेय द्वारा किन्नरो की समस्याओं के बारे में जाना गया एवं निराकरण हेतु पथ प्रशस्त किया गया। साथ ही उनके हितार्थ योजनाओं एवं एक्ट के संबंध में जानकारी दी। 
नेत्रदान पखवाड़ा पर जागरूकता रैली निकाली..
दमोह। नेत्रदान पखवाड़ा के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। जिसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सरोजनी जेम्स बैक ने जिला चिकित्सालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉ जेम्स बैक ने कहा कि आम जनता को मृत्यु के बाद नेत्रदान की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने एवं सघन मिशन इंद्रधनुष 5 0 द्वितीय चरण में 11 से 16 सितम्बर दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को छूटे हुए टीके लगाने का संदेश देने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर उन्होने आमजनता से आग्रह किया कि नेत्रदान का संकल्प लें ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाये। इस दौरान जिला अंधत्व नोड़ल अधिकारी डॉ सुधा राय डॉ राकेश राय जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी एवं सीएमटीसी नर्सिंग कॉलेज के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
डॉ राकेश राय ने बताया 05 से 75 वर्ष की आयु तक नेत्रदान कर सकते है। नेत्रदान के इच्छुक व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत 6 घंटे के अंदर कार्निया को निकाला जाता है। यह प्रक्रिया मात्र 15 मिनट में पूर्ण हो जाती है। कार्निया निकाल कर ऐसी संस्था जिसमें कार्निया प्रत्यारोपण किया जाता है वहां कार्निया को समयावधि में भेजा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कार्निया खराब हो जाती है अथवा कार्निया में सफेदी आ जाती है उन्हे कार्निया प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। जागरूकता रैली जिला चिकित्सालय परिसर से अंबेडकर चौक घंटाघर बस स्टेण्ड होते हुए नेत्र इकाई परिसर में समाप्त हुई। रैली दौरान सड़क के दोनों ओर आमजन ने खडे़ होकर रैली के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया। रैली दौरान उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी प्रशांत रोहित एवं शैलेष अहिरवाल शामिल रहे।  
जबेरा में आयुष्मान स्वास्थ्य मेला का आयोजन
दमोह। जबेरा विकासखंड में आयुष्मान भवः स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक धर्मेन्द्र सिंह लोधी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक श्री लोधी ने कहा जबेरा विकासखंड अंतर्गत पांच नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र पौडीमानगढ़ पटनामानगढ़ कुसमी मानगढ़ चिलौद सहित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चैपरा का नवीन भवन स्वीकृत हो गया है जिनका शीघ्र ही भूमि पूजन किया जायेगा। उन्होने आमजनों से स्वास्थ्य मेला में सागर मेडिकल कॉलेज से आये विशेषज्ञों में अस्थि रोग शिशु रोग स्त्री रोग मेडिसिन सर्जरी आंख नाक कान एवं गला विशेषज्ञों से जरूरत अनुसार स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने एवं आयुष्मान कार्ड बनबाने का आग्रह किया।
विधायक श्री लोधी ने कहा ऐसे मरीज जिनका ईलाज मेला दौरान संभव नहीं है उन्हे उच्च संस्था में रेफर कर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ दिलाया जायेगा।  इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों ने मेले का लाभ उठाया। मेला में लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया।  55 आयुष्मान कार्ड एवं 25 हेल्थ आईडी भी बनाये गये। अस्थि रोग से संबंधित 35 शिशु रोग से संबंधित 65 स्त्री रोग से संबंधित 130 मेडिसिन से संबंधित 298 एवं नेत्र विकार से संबंधित 76 हितग्राहियों को समुचित स्वास्थ्य सेवा देकर लाभान्वित किया गया। अस्पताल परिसर में आमजन एवं मरीजों की सुविधा के लिए अलग.अलग 18 काउन्टर बनाये गये। मेला दौरान 293 महिला हितग्राहियों एवं 326 पुरूष हितग्राहियों ने स्वास्थ्य जांच परीक्षण कराकर आयुष्मान स्वास्थ्य मेला का लाभ उठाया।

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