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जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध ठहराया.. जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीशो की युगल पीठ ने.. डॉक्टरों को तत्काल हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए..

डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया

जबलपुर। मध्य प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध करार देते हुए डॉक्टरों को तत्काल हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं, साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना परमिशन के डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जाएंगे।

 यह याचिका जबलपुर के पूर्व पार्षद इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह शेरू की ओर से लगाई गई थी। जिसमें हड़ताल को अवैध करार देते हुए एस्मा के प्रावधानों का भी जिक्र किया गया था। 

याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने कहा है कि डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफी दिक्कतें होती है लिहाजा डॉक्टर आखिरी मरीज का भी इलाज सुनिश्चित करें।

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