छोटे भाई को गोली मारने वाले को 8 वर्ष का कारावास
दमोह। पंचायत चुनाव के दौरान जमीनी विवाद के चलते छोटे भाई को गोली मारने के मामले में न्यायालय ने बड़े भाई को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी रमेश पटेल को भादवि की धारा 307 के अंतर्गत 8 वर्ष, आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत 7 वर्ष तथा धारा 25 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 1800 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया है।
मामले में मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रभावी पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई।अभियोजन के अनुसार, घटना दिनांक 24 जून 2022 की है। थाना दमोह देहात अंतर्गत ग्राम सरखड़ी निवासी संतोष पटेल, जो दिल्ली में निवास करता था, पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए दिल्ली से दमोह आया था। वह सुबह करीब 10:30 बजे अपने गांव सरखड़ी पहुंचकर मनोहर पटेल की किराना दुकान से बीड़ी खरीद रहा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई रमेश पटेल वहां पहुंचा, जिसके साथ उसका लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था।
आरोपी ने संतोष से कहा कि “तू फिर दिल्ली से आ गया है, आज तुझे जान से खत्म कर दूंगा” और कमर के पीछे से बंदूक निकालकर उसके सीने पर गोली चला दी। गोली लगने से संतोष गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सहायता से घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जबलपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी जान बच सकी।
घटना की रिपोर्ट थाना दमोह देहात में दर्ज की गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा 11 साक्षियों के बयान कराए गए। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पंचायत चुनाव के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से विवाद के कारण संतोष को चोट लगी थी और आरोपी को झूठा फंसाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि घायल के शरीर से गोली या छर्रे जब्त नहीं किए गए, इसलिए धारा 307 लागू नहीं होती।
न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि धारा 307 के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि आहत को गंभीर चोट पहुंचे, बल्कि जान से मारने की नीयत से किया गया हमला ही इस धारा को आकर्षित करता है। न्यायालय ने बचाव पक्ष के सभी तर्कों को निराधार मानते हुए आरोपी रमेश पटेल को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
जंगल की कटाई मिट्टी हो रही परिवहन वन विभाग को जानकारी के वाद भी नहीं हो रही कार्रवाई.. पथरिया नगर में वार्ड नंबर 14 सागर रोड सहित जगह-जगह लगातार अवैध रूप से ईंट भट्टे का कारोबार चल रहा है जहां मनसा माता के पास खड़े जंगल की कटाई एवं लगातार मिट्टी की खुदाई चल रही है दिन-रात ट्रैक्टर मिट्टी परिवहन करते नजर आते हैं बबलू गौड लगातार जंगल काट कर ईट भटटो को लकड़ी एवं मिट्टी बेच रहा है। यह सिलसिला लगातार बिगत साल से चल रहा है लेकिन वन विभाग की मिली भगत से कारोबार चल रहा है शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नही हो रही।
स्थानीय लोगों द्वारा पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई थी लेकिन स्थानीय वन अधिकारी द्वारा सभी ईट भटटो से हफ्ता वसूली की जा रही है वहीं ₹300 ट्राली के हिसाब से लगभग मिट्टी बेची जा रही है इसके पूर्व में भी सैकड़ो की संख्या में पेड़ काटे गए थे लेकिन वन विभाग और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते मामले को रफा दफा कर दिया गया था। आपको बता दें कि मनसा माता पहाड़ी जो की पलटू बाबा के नाम से भी जानी जाती है बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है यहां पर सैकड़ो की संख्या में चीतल मोर नीलगाय हिरण जैसे जंगली जानवर रहते हैं।
लेकिन लगातार मिट्टी की खुदाई से जंगली जानवरों को भी खतरा बना हुआ है। दिन-रात सागर रोड से पथरिया में मिट्टी डाल रहे हैं पथरिया नगर में अबैध ईट भट्टे चल रहे हैं वन विभाग में पदस्थ यहां के अधिकारी हर एक भट्टे वाले से लेनदेन करते हैं जिससे न ईट भट्टे पर कार्रवाई हो रही और ना ही जंगल माफिया वन चुके उन लोगो पर जो लगातार ट्रैक्टरों का संचालन करवा रहा है। इस क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में से ट्रैक्टर चलते नजर आते हैं
जानकारों का कहना है की बबलू आदिवासी के पूर्वजो द्वारा जंगली जमीन पर कब्जा कर लिया था अब धीरे-धीरे मिट्टी एवं लकड़ी बेच रहे हैं। इसी जमीन विवाद के चलते पूर्व में बबलू के बड़े भाई वीर सिंह द्वारा चाचा जगत की हत्या भी कर दी गई थी। कहीं ना कहीं वन विभाग के संरक्षण के चलते अवैध ईट भट्टे एवं मिट्टी की खुदाई चल रही है। केएल विश्वकर्मा की खबर




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