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सागर में अवैध रूप से संचालित शराब दुकान के अहातों पर प्रशासन की वक्र दृष्टि.. अहातों को ध्वस्त करा कर दो शराब दुकानों का एक दिन के लिए किया गया लाइसेंस निलंबित.. जिला आबकारी अधिकारी एवं उप निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस भी जारी...

 अवैध रूप से संचालित शराब अहातों को ध्वस्त किया

सागर। शराब दुकानों पर अवैध रूप से संचालित हो रहे अहातों को जिला प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार शासन द्वारा नवीन आबकारी नीति वर्ष 2023-24 में समस्त प्रदेश में शराब दुकानों पर संचालित अहातों को बंद किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में सागर जिले के समस्त अहातों को भी बंद किया गया था। उन्होंने बताया कि मकरोनिया क्षेत्र की दो दुकानों पर अवैध रूप से दुकान की बाजू से अवैध अहाते संचालित होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मकरोनिया चौराहे एवं सागर बहेरिया रोड पर संचालित दो शराब दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। जिसपर शराब दुकान के बाजू से अवैध रूप से शराब पिलाने की गतिविधियां संचालित पाई गई।

कलेक्टर श्री दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी श्री विजय डहेरिया, सीएमओ के.एस. यादव, जिला आबकारी अधिकारी श्री के.पी. गांधी, मकरोनिया थाना प्रभारी श्री महेंद्र एवं अधीनस्थ अमले के साथ कार्यवाही करते हुए नगरपालिका की परमिशन के बिना टीनशेड से तैयार अहाते को हटाने की कार्रवाई की गई एवं स्टॉक रखने का हाल सील किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत दुकान संचालकों पर कार्रवाई की गई। उक्त दोनों मदिरा दुकानों में मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराया जाना पाए जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 36 ए एवं 36 बी के तहत न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। दोनों शराब दुकानों के 1 दिन के लिए लाइसेंस निलंबन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

जिला आबकारी अधिकारी एवं उपनिरीक्षक कुमारी रोशनी उरेती को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। नोटिस का जवाब संतोषप्रद न पाए जाने पर कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक कुमारी रोशनी उरेती एवं श्री शैलेंद्र सिंह भी शामिल रहे।

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