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राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा कराई गई एफआईआर पर.. त्वरित कार्यवाही हेतु विहिप बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.. बाल कल्याण समिति एवं महिला बाल विकास अधिकारी की भूमिका उजागर होने के बाद.. इनके खिलाफ अलग से FIR कराए जाने की मांग..

 विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा
दमोह।
विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया। जिसमें बताया कि विगत 13 नवबंर को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो का दमोह दौरा हुआ। उन्होंने अपने औचक निरीक्षण में दमोह में कई संस्थानों का दौरा किया।इस दौरान वे बेथलेहम बाइबल सोसायटी सहित चार मिशनरी संस्थानों के केंपस पहुंचे। जहां उन्होंने भारी अनियमितताएं पाई एवं प्रशासनिक मिलीभगत की भी जानकारी सामने आई। उपरोक्त विषय के आलोक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निम्न मांग करते हैं। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार श्री प्रियंक कानूनगो द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोपियों पर कठोरतम कार्यवाही की जावे।

18 अगस्त 2022 को विश्व हिन्दू परिषद् बजरंग दल द्वारा धर्मांतरण में लिप्त लोगों के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के पूर्व तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अध्यक्ष जी द्वारा औचक निरीक्षण करने पर धर्मांतरण होना पाया गया। जो अनियमितता पाई गई वे स्थानीय अधिकारी नहीं देख पा रहे या देखना ही नहीं चाहते। जिला बाल कल्याण समिति एवं महिला बाल विकास अधिकारी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिशनरीज से मिलीभगत का आरोप लगाया इसकी जांच कर बाल कल्याण समिति के इंगित दोषियों को समिति से पृथक कर कानूनी कार्यवाही की जाये। महिला बाल विकास अधिकारी की भूमिका की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावे। जिस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दमोह देहात थाने में प्राथमिकी करा रहे थे उसी समय सिविल वार्ड 5 स्थित पी के शुक्ला के मकान में संचालित अवैध बाल गृह से बच्चों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया। वहां मौजूद बच्चों की उपयोगी सामग्री पलंग,अलमारी वगैरह को  विघटित किया गया ताकि कोई प्रमाण न रहे। यह सूचना विश्वस्त सूत्रों से संगठन को 14/11/2022 सोमवार को प्राप्त हुई। 

मिशनरी के अवैध कब्जों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यवाही में देरी का क्या कारण है सिविल वार्ड 5 स्थित 5 से 10000 स्क्वायर फुट जगह कंड्या भवन के पीछे तार फेंसिंग द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। सिविल वार्ड पांच में प्लाट नंबर 142/144 सीट नंबर 63 पर भी तार फेंसिंग द्वारा मिशनरियों का कब्जा है। प्राथमिकी में दर्ज आरोपियों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि की खरीद-फरोख्त, शासकीय भूमि पर कब्जा कर भू माफिया के माफिक कार्य किया जा रहा है। मिशन हॉस्पिटल में अवैध कब्जा घोषित होने के बावजूद कार्यवाही में देरी जबकि सामान्य नागरिक का अतिक्रमण हटाने में जिला प्रशासन अत्याधिक जल्दबाजी दिखाता है। उनके द्वारा किए गए चिन्हित अतिक्रमण एवं अवैध संस्थान पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया जाए। उपरोक्त आरोपियों में से एक विवर्त लाल जो अधिकतर अमेरिका में रहते हुए अपनी मिशनरी एवं व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करता है वह दो दो प्रमुख खेल संस्थानों डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एवं ओलंपिक संघ का कई वर्षों से जिले का प्रमुख बना हुआ है उसे हटाया जाए। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल मांग करता है कि भारत सरकार द्वारा अलग से एक जांच कमेटी गठित की जाए ताकि ऐसे अवैधानिक संस्थाओं पर रोक लगे व विधि सम्मत कठोर कार्यवाही हो एवं इनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का भी खुलासा हो सके।

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