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फ्रॉड कर चुकी फ्यूचर मेकर कम्पनी के बारह करोड़ रु के चेक बाउंस मामले में.. हरियाणा निवासी कर्ताधर्ताओं को कोर्ट में पेश होने के आदेश.. इधर स्कूलों में वितरण हेतु आई साईकिल एवं पुर्जे चोरी कर बेचने वाले आरोपी को 6 माह की सजा

 फ्रॉड कर चुकी फ्यूचर मेकर कम्पनी से जुड़ा मामला..

दमोह जिले में पिछले वर्षों में सैकड़ों युवाओं का केरियर बर्बाद कर चुकी और सैकड़ो लोगो की जीवन भर की कमाई डकारे फ्यूचर मेकर कम्पनी के लेनदारों को कुछ राहत की खबर है न्यायालय अब इस कम्पनी के जिम्मेदारो पर शिकंजा कसती नजर आ रही है इसी क्रम में दमोह के न्यायालय से 12 करोड़ रुपये के चेक बाउंस के मामले में आरोपी सुरेश कुमार निवासी ग्राम शीशवाल, हिसार, हरियाणा को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए है।
 दरसल सुरेश कुमार फ्यूचर मेकर कम्पनी के सी एम डी राधेश्याम सुथार का भांजा है राधेश्याम सुथार पिछले तीन सालों से फ्यूचर मेकर द्वारा किये गए घोटाले में जेल में बंद है इस राधेश्याम द्वारा जेल में रहने के दौरान अपने भांजे सुरेश कुमार व रवींद्र कुमार उर्फ सुंदर के माध्यम से दमोह जिले के लेनदारों का मामला सेटल करने 12 करोड़ का चेक व एग्रीमेंट दमोह के लीडर व निवेशक विजय दुबे के नाम से जारी किया था जो बाउंस हो जाने पर विजय दुबे द्वारा यह कार्यवाही न्यायालय के माध्यम से फ़्यूचर मेकर के खिलाफ़ करवाने केस किया है ।
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया के दमोह से फ्यूचर मेकर कम्पनी के जवाबदारों के खिलाफ पूर्व में आपराधिक मुकदमा पंजीबद्ध हो चुका है जिसमें से 04 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं शेष की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस प्रयासरत है उनके द्वारा दमोह में ठगे गए जमाकर्ताओं के हित में पूर्व में ही फ्यूचर मेकर के ठगों के खातों पर होल्ड लगवा कर उनकी संपत्ति सीज करवाने के आदेश न्यायालय के माध्यम से करवाये हैं जो फिलहाल प्रक्रिया में हैंअधिवक्ता ने बताया के उनके द्वारा इस मामले में निक्षेप कर्ताओ की राशि दिलाने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी पेश करवाई है इतने प्रयासों के बाद फिलहाल फ्यूचर मेकर कम्पनी जल्द ही दमोह के निक्षेपको की राशि अदा कर सकती है।
 
स्कूलों में वितरण हेतु आई साईकिल एवं पुर्जे चोरी कर बेचने वाले आरोपी को 6 माह की सजा..
दमोह। हटा की एक अदालत ने स्कूलों में वितरित होने आई सायकिल और उनके कलपुर्जे चोरी करने बाले आरोपी नंदू उर्फ नंदराम पिता स्व दयाराम यादव उम्र 30 वर्ष साकिन जवाहर वार्ड हटा को दोषसिद्ध पाते हुए  आई पी सी की धारा 457, 380 में  6 माह कारावास की सजा एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है,उक्त महत्वपूर्ण फ़ैसला न्यायालय श्रीमति दीप्ति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया
अभियोजन के अनुसार फरियादी पी. एल.तंतवाय बीआरसी कार्यालय हटा में बीआरसी पद पर पदस्थ  थे। शासन से प्राप्त नि:शुल्क साईकिले हीरो कंपनी की छात्र छात्राओ को स्कू‍लों में वितरण किये जाने हेतु प्राप्त हुई थी। कुछ साईकिले स्कूलों में वितरण की जा चुकी थी, शेष 21 साईकिल मॉडल स्कूल हटा के भंडार गृह में रखी थी। दिनॉक 02.01.2017 को 12 बजे भंडार कक्ष को चैक किया तो पाया कि भंडार कक्ष के दरवाजे का ताला लगा एलड्राप में से दरवाजे का एक फाटक खुला मिला । अंदर जाकर देखा तो 21 साईकिलों में से 04 साईकिल नदारत थी एवं 17 साईकिलों के सामान जैसे डोली, सीट ,पैडल, फ्राईबेल, चैन, ताला, घंटी , चटाई स्टेण्ड, रिंग मय ट्यूब टायर के नही मिली, उनके कुछ न कुछ कल-पुर्जे गायब मिले। कोई अज्ञात चोर उक्त समान को चुरा ले गया। 
फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना हटा में दर्ज करवाई।धारा 457,380 भा द बी का प्रकरण दर्ज कर घटना मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखवद्व  किये गये। विवेचना दौरान आरोपी नंदू उर्फ नंदलाल यादव के द्वारा घटना कारित किये जाने के साक्ष्य प्राप्त  होने पर उसके विरूद्व  अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एवं तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 457, 380 भादवि में 06-06 माह का  सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजय रावत, एडीपीओ हटा द्वारा की गई।

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