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वोटर लिस्ट में नाम सुधार हेतु 11 अप्रैल तक आखरी मौका.. इधर पुलिस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण शुरू. जेल पेट्रोल पंप में गड़बड़ी पर प्रभारी प्रहरी निलंबित

 भोपाल। अगर आप इस साल 18 वर्ष के हो गये है और पंचायत या नगर निकाय की मतदाता सूची में आपके नाम में कोई कमी है तो आपके पास यह मौका है कि आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। यह बात मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग की सेंस गतिविधियों की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में कही। सारिका ने बताया कि यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस  जामोद के मार्ग दर्षन एवं राज्य सेंस गतिविधियों के उप सचिव डॉ सुतेष शाक्य के निर्देषन में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। 

सारिका ने जानकारी दी कि यदि आप 1 जनवरी या इससे पहले 18 साल के हो चुके हैं और आपका नाम स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो निर्धारित फार्म ईआर वन में जानकारी भरकर अपना दावा प्रस्तुत कर नाम जुड़वायें। यदि आपका नाम एक से अधिक स्थान पर है तो किसी एक स्थान से अपना नाम हटवायें इसके लिये फार्म ईआर टू भरकर नाम कटवायें। यदि आपके नाम में या किसी विवरण में त्रुटि है तो फार्म ईआर थ्री भरकर उसमें सुधार करवायें।

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सारिका ने संदेश दिया कि इस समय अनेक धर्मो के पर्व चल रहे हैंए किसान भी व्यस्त हैं लेकिन वोटरलिस्ट सुधार पर्व को आप प्रदेश पर्व के रूप में लें और आप स्वयं मतदाता सूची में कमी होने पर सुधार करवायें साथ ही अन्य मतदाताओं को भी प्रेरित करें ताकि योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाये। ध्यान रखें अंतिम दिनांक 11 अप्रैल है।

पुलिस परीक्षा में चयनितो की शारीरिक दक्षता परीक्षण शुरू

दमोह।  मप्र शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार जिला दमोह में पुलिस विभाग में लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रशिक्षण जिला मुख्यालय पर होमगार्ड मैदान एवं ब्लाक हटा में शास. महाविद्यालय के खेल मैदान पर उच्च शिक्षाए स्कूल शिक्षा एवं खेल और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रातः 6 से 8 बजे के मध्य दिया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों को चिन्हित खेल विधाओं दौड लंबीकूद शाटपुट की सही तकनीक की जानकारी दी जाएगी। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सुनीता यादव ने बताया जो भी महिला पुरूष अभ्यर्थी उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक हो वे अपने लिखित परीक्षा में चयन संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति के साथ संबंधित प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते है।

जेल पेट्रोल पंप में गड़बड़ी पर प्रभारी प्रहरी निलंबित

दमोह।  पेट्रोल पंप में हुई वित्तीय अनियमित्ता के आरोप में एसडीएम एवं पदेन अधीक्षक जिला जेल गगन बिसेन ने पेट्रोल पंप प्रभारी आशीष तिवारी प्रहरी को निलंबित कर दिया है। जारी आदेशानुसार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा निर्णय लिये जाने पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाना प्रतीत होने के आरोप में मप्र जेल नियमावली 1968 के नियम 236 एवं मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुये मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पेट्रोल पंप प्रभारी आशीष तिवारी प्रहरी को निलंबित किया गया है। निलंबन काल में पेट्रोल पंप प्रभारी आशीष तिवारी प्रहरी का मुख्यालय सब जेल जतारा मप्र रहेगा तथा इनको नियमानुसार निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्त पाने के पात्रता होगी।

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