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जेल में प्रतिबंधात्मक सामग्री मिलने तथा बंदियों से मारपीट मामले में.. हटा उपजेल के सहायक अधीक्षक का सागर तबादला..मप्र के अतिरिक्त महानिदेशक जेल ने दिया आदेश

 भोपाल। मप्र के अतिरिक्त महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक ने हटा सब जेल के सहायक अधीक्षक मयंक यादव को तत्काल प्रभाव से केंद्रीय जेल सागर तथा नागेंद्र चौधरी सहायक अधीक्षक केंद्रीय जेल सागर को वैकल्पिक कार्य व्यवस्था हेतु हटा सब जेल पावंद किया है। हटा सब जेल के सहायक अधीक्षक मयंक यादव के खिलाफ यह कार्यवाही सागर जेल अधीक्षक राकेश बांगरे द्वारा हटा जेल में बंदियों के साथ की गई मारपीट के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में मारपीट की शिकायत सही पाई गई तथा जांच के दौरान हटा सब जेल में प्रतिबंधात्मक सामग्री प्राप्त होने की जानकारी अतिरिक्त महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक को दी गई थी।

दरसल हटा उपजेल में 302 के मामले में जमुनिया ग्राम निवासी बंदियों ने हटा न्यायालय में इस्तगाशा पेश किया था व हटा जेलर मयंक यादव जिला पंचायत अध्यक्ष पुत्र बन्दी इंद्रपाल पटेल, ब्रजेश लोधी, व अन्य जेल प्रहरियों के माध्यम से जेलर के लिए बंदियों द्वारा अवैध वसूली व मारपीट की शिकायत न्यायालय में दर्ज कराई थी। साथ ही बन्दी मधु /रामनारायण शर्मा व अन्य 08 बन्दियों ने न्यायालय में व जांच के दौरान कथन दिए थे के 18 मार्च 2022 को जेलर मयंक यादव, इंद्रपाल पटेल व अन्य बंदियों ने एक लाख रु की मांग को लेकर उनके साथ गंभीर मारपीट की गई व उनके खून लगे कपड़े साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जेलर ने जला दिए। बंदियों को मारपीट के दौरान जेल प्रहरी राठौर को जेलर का डंडा लगा तो घटना छिपाने उल्टे बंदियों पर मामला बनवा दिया बंदियों की यह भी शिकायत थी के पूरी मारपीट जेल कैमरे के ब्लैक पॉइंट पे जेलर व उनके सहयोगी द्वारा की गई ताकि घटना रिकॉर्ड न हो सके।

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जिसके बाद हटा अपर सत्र न्यायाधीश के के मिश्रा के न्यायालय में उपरोक्त बंदियों का मामला विचाराधीन है घटना की शिकायत उनके सामने आने पर तत्काल न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय श्री शरद लटोरिया के माध्यम से औचक जेल दौरा करवाया गया था व बंदियों से पूंछताछ कर बयान लिए थे । लटोरिया साहब के न्यायालय के आदेश पर बंदियों कि चोटों का जेल में मुलाहिजा हुआ था जसमे बंदियों को गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे न्यायालय ने  बंदियों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में  बंदियों के मुलाहिजा  करने के आदेश दिए थे । मामले में पैरविकर्ता अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया के  मधु शर्मा राजेन्द्र शर्मा, हरिनारायण शर्मा, यनारायण शर्मा, दयाराम शर्मा, विजय शर्मा, रोहित शर्मा, राहुल शर्मा व धर्मेंद्र शर्मा 302 के मामले में हटा उपजेल में बन्दी है इनसे जेल अच्छे से काटने सुविधा शुल्क के नाम पर पिछले साल जुलाई में 80000 रु उनके भतीजे शुवम से जेलर मयंक यादव ने लिये थे अब फिर से 100000 रु की मांग की जा रही थी जिसे पूरा न करने पर बंदियों के साथ मारपीट की गई थी ।

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