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स्कूल संचालक अब किसी एक दुकान से पुस्तकें ड्रेस खरीदने को नहीं कर पाएगे मजबूर.. कक्षावार सूची व पांच दुकानों के नाम जारी करना पड़ेगे..

 कलेक्टर ने संस्था प्रमुख को आदेश जारी किए

दमोह जिले अंतर्गत सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल ;माशिमं सीबीएसई आईसीएससी अपने विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिये उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली विद्यालय शुल्क की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने संस्था प्रमुखों को दिये है।


 कलेक्टर श्री चैतन्य ने निर्देशित किया है कि संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थीध्अभिभावक को पुस्तके एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेंगें। पुस्तकें एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5.5 दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से अंकित किये जायें।

उन्होंने दमोह जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करेंगें कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पडेगा जिस अभिभावक को जितनी पुस्तकध्कापी चाहिए उसे उतनी ही दी जायें। पुस्तक के साथ कापी पेनए कवर आदि लेने के लिये बाध्य नहीं करेंगें।

 सभी विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दमोह को 03 ;तीन दिवस में विद्यालय में उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करेंगें। इस संबंध में किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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