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कोरोना काल में ठीक से चेहरा नहीं ढॅकना तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना हुआ महंगा.. मास्क के अलावा गमछे से मुह छिपाकर भी बचा सकते है दो सौ रूपए के जुर्माने से.. नवम्बर के 28 वें दिन सात नए मरीज मिले 9 पुराने ठीक हुए..

 नवम्बर के 28 वें दिन 7नए मिले 9 पुराने ठीक हुए..

दमोह। नवम्बर के 28 वें दिन कोरोना के सात नए केस सामने आने से टोटल केाविड 19 केस 2415 हो गए है। नए केसों में चार दमोह नगर के विभिन्न क्षेत्रों से तथा तीन ग्रामीण इलाकों से है। नगर के वैशाली नगर,तीनगुल्ली सागर रोड तथा महाकाली चैक क्षेत्र के निवासी एक एक व्यक्ति की रिपोर्ट पाजेटिव आई है। वहीं पथरिया से दो तथा हटा से एक रिपोर्ट पाजेटिव आई है। इधर 9 मरीजों ने कोरोना की जंग जीतने में भी सफलता प्राप्त की है। जिससे कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 2126 हो गई है। ठीक होने वालो में 3 मरीज कोविड केयर सेंटर डीसीएचसी वार्ड से तथा 06 अपने घरों में रहकर ठीक हुए है। आज के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार जांच हेतु भेजे प्रकरण 44449 है रिपोर्ट प्राप्त 44095 है। पाजेटिव 2415 तथा ठीक हुए 2126 और मौत 71 है। अभी 354 सेंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। 

सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क, फेस कवर लगाकर अपने मुह एवं नाक का अच्छी तरह से चेहरा नहीं ढॅकने पर लगेगा दो सौ रूपए का जुर्माना..

दमोह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री तरूण राठी ने आपदा प्रधान अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में सभी व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क, फेस कवर (जिसके अंतर्गत अंगोछा, गमछा आदि का प्रयोग भी शामिल है) लगाकर अपने मुह एवं नाक का अच्छी तरह से ढॅकना अनिवार्य होगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 200 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल करने हेतु जिला दमोह के सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायते अपने-अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सक्षम होंगे तथा वसूल की गई अर्थदण्ड की राशि सबंधित निकाय को निधि में जमा जी जायेगी। कार्यालयीन पूर्ववती आदेश 18 मई 2020 को एतद माना निरस्त किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ज्ञातव्य है केन्द्रीय गृह सचिव भारत सरकार एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) संकमण के प्रसार को रोकने के लिए छंजपवदंस क्पतमबजपअमे जारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों में फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना सर्वथा वर्जित किया गया है। उक्त क्पतमबजपअमे का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।

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