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मध्यप्रदेश में अनलॉक 4 में रविवार का लॉक डाऊन पूरी तरह से खत्म.. कलेक्टर ने रविवार को अनलॉक घोषित करने आदेश जारी किए..लेकिन गुमास्ता एक्ट के तहत पूर्व की तरह सप्ताह में एक दिन.. रखना होगे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद..

 रविवार को अनलॉक घोषित करने के आदेश जारी 
दमोह कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी ने पूर्व में जारी आदेश को संशोधित करते हुये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मैं निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित सप्ताह के दिन रविवार  को पूर्णतरू लॉकडाउन से समाप्त करते हुए अनलॉक घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
पूर्व की तरह सप्ताह में एक दिन प्रतिष्ठान होंगे बंद..
भोपाल/ दमोह। मध्यप्रदेश में अनलॉक फोर के तहत केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभिन्न मामलों में कोरोना संक्रमण काल मैं लगाई गई बंदिशों में छूट दी जाएगी। जिस का ऐलान प्रदेश के गृहमंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा 31 अगस्त को कर दिया गया है जिसमें खास बात यह है कि रविवार को पूरे प्रदेश में रहने वाले लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब प्रदेश में सातों दिन 24 घंटे सब कुछ खुला रह सकेगा। 
 दरअसल पूर्व में गुमास्ता एक्ट के तहत सप्ताह में 1 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान श्रम विभाग के दिशा निर्देश अनुसार बंद रखे जाने का प्रावधान था जो किसी क्षेत्र में मंगलवार को तो किसी क्षेत्र में शुक्रवार या शनिवार को लागू था। जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारिक प्रतिष्ठान अलग अलग दिनों में सप्ताह में एक दिन बंद रखे जाते थे। लेकिन प्रदेश में रविवार को टोटल लाक डाउन रखे जाने के ऐलान के बाद अन्य दिनों में बाजार बंद रखे जाने के मामले में छूट दे दी गई थी।
अब जबकि रविवार का लॉकडाउन खत्म करने का आदेश जारी किया जा चुका है ऐसे में सूत्रों का कहना है कि पूर्व की तरह सप्ताह में 1 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान वैसे ही बंद रखे जाएंगे जैसे कि पूर्व निर्धारित दिनों में बंद रखे जाते थे। इस मामले में जल्द ही जिला कलेक्टर अलग से आदेश या दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। 

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