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अनलाक 2..व्यवायिक प्रतिष्ठान खोलने मिली एक घंटे अतिरिक्त छूट.. जिले की सीमा में रात 10 बजे से सुबह 05 बजे तक आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध.. जिला मजिस्ट्रेट ने नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए.. 4 जुलाई से आगामी आदेश तक रहेगे प्रभावशील..

जिला मजिस्ट्रेट ने नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारो किए
दमोह। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश 01 जून 2020 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित करते हुये नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत दमोह जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर अतिआवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों व को-मोर्बिडिटी ग्रस्त व्यक्तियों को आवश्यक व चिकित्सीय आधार को छोड़कर घर में रहने की सलाह दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अनुलग्नक-1 की शर्तों का पालन करना होगा।
जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 05 बजे से रात्रि 09.30 बजे तक सामान्य स्थिति में खुले रह सकेंगे। सप्ताह में पूर्व से निर्धारित दिन को समस्त ग्रामीण एवं शहरी बाजार पूर्णतः बंद रहेगा। दवाईयों की दुकानें पूर्वानुसार प्रतिदिन दिनभर खुली रहेगीं। वस्तुओं की होम डिलेवरी की सुविधा को प्रोत्साहित किया जाये। ऐसे समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान (पी.डी.एस.दुकानों सहित) जिनको खोलने की अनुमति है, वहॉ पर सोशल डिस्टेंस बनाये रखने एवं आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर बनाये रखने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक, दुकानदार का होगा, इस हेतु प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के सामने 2-2 गज की दूरी पर गोले बनावेंगे ताकि सामाजिक दूरी को बनाया जा सके । इस हेतु वालंटियर की व्यवस्था भी दुकानदार द्वारा की जावेगी तथा उनके द्वारा दुकान के बाहर माल का प्रदर्शन नही किया जाएगा, प्रत्येक दुकान में हाथ धुलाई की पूर्ण व्यवस्था, सेनेटाईजर तथा मास्क की व्यवस्थाएं की जावेंगी। किसी भी प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जावेगा तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी  द्वारा जारी नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार  किसी भी सामाजिक, राजनैतिक, खेल,मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़ी सभायें,यात्राएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं रहेगी। विवाह समारोह हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु प्रत्येक विवाह समारोह की पूर्व सूचना संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक रहेगी तथा इस हेतु शासन के नियमों का पूर्णरूपेण पालन करना होगा। उन्होंने आदेशित किया है कि अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। समस्त सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, परन्तु सभी ऐंसी संस्थाएं ऑनलाईन अध्य्यन, दूरदर्शन और अन्य शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से कार्य कर सकेंगी।
होटल, लॉज, धर्मशालाओं, हॉस्टल के मालिकों,प्रबंधकों को उनके ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी नाम, पता, मोबाईल नंबर, आई.डी. एवं आगंतुकों की जर्नी हिस्टी रखनी होगी और उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्ति या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की संभावना के मामलों में तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना आवश्यक होगी।
उक्त आदेश का उल्लंघनध्चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही भी की   जावेगी। यह आदेश 04 जुलाई 2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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