आज दमोह में 3,हटा में 4, जबेरा में 1 मरीज मिला..
दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी आज पूर्वान्ह पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत चैहान के साथ जिले के ग्राम फुटेराकला पहुंचे। उन्होंने यहां कन्टेनमेंट क्षेत्र का भ्रमण कर सीबीएमओ से कहा पूरे गांव के प्रत्येक घर का सर्वे करायें और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कार्रवाई सुनिश्चित की जायें। श्री राठी ने कहा निकट संपर्क में रहे व्यक्ति 14 दिन होम कोरोन्टीन रहे। उन्होंने पूरे ग्राम को लॉक डाउन करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री तरूण राठी ने कहा गांव में लोग होम कोरोन्टीन रहेंगे, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जायें। उन्होंने कहा उल्लंघन करने वालें व्यक्तियों से 2 हजार रूपये जुर्माना वसूला जायें। गांव में 27 जुलाई तक लॉक डाउन रहेगा, 26 जुलाई को वे इसकी समीक्षा करेंगे।
लॉक डाउन के दौरान दवा, दूध और सब्जी की दुकान खुली रहेंगी। ग्राम में मरीज के परिवार के 14 लोगों को कोविड केयर सेंटर ले जाया गया। संपर्क में आये तहसील बटियागढ़ के कर्मचारियों को भी कोरोन्टीन के निर्देश दिये गये। ये सभी 27 जुलाई के बाद कार्यालय आयेंगे। सीईओ जनपद को सैनीटाइजेशन कराने और हर व्यक्ति मास्क्पहने सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर एसडीएम श्रीमती अदिति यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संगीता त्रिवेदी, सीबीएमओ बटियागढ़, तहसीलदार सुश्री जानकी उइके, सीईओ जनपद श्री आर.के. चैबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
कल से रात साढ़े सात बजे से बंद होगा बाजार
दमोह। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। जिसके तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश को संशोधित करते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने आंशिक संशोधन किया ।
जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 05 बजे से रात्रि 07.30 बजे तक सामान्य स्थिति में खुले रह सकेंगे। दमोह जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर अत्यावश्यक गतिविधियों को छोडकर रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 08 बजे से प्रातः 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
दमोह। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन ने अब सख्ती बरतने का निर्णय निलया है। रात दस बजे के बजाए अब रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 08 बजे से प्रातः 05 बजे तक रहेगा। जिससे संपूर्ण बाजार क्षेत्र शाम साढ़े बजे से बंद होना शुरू हो जाएगा। पिछले तीन दिन से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी आई है। आज आठ नए मरीज मिलने से टोटल कोविड केस 102 हो गए है। कल रात एक मरीज की मौत के बाद हालांकि आज 10 पुराने मरीज स्वस्थ्य होकर घर पहुचने से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 66 हो गई है। वहीं आज मिले आठ नए मरीजों में दमोह नगर में तीन नए मरीज मिले है। जो वैशाली नगर, नवजागृति स्कूल के पास एवं महावीर वार्ड के बताए जा रहे है। इस तरह शहर में अब दो नए कंटेंनमेंट क्षेत्र सिविल वार्ड व वैशाली नगर क्षेत्र में बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जबेरा नगर में पहली बार एक संक्रमित केस मिला है जबकि यहां के दो मरीजों की आज घर वापसी हो गई। इसी तरह हटा में दो मरीजों की घर वापसी के बाद हटा में चार नए मरीज मिले है।कलेक्टर एसपी पहुचे कन्टेनमेंट क्षेत्र फुटेरा..
दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी आज पूर्वान्ह पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत चैहान के साथ जिले के ग्राम फुटेराकला पहुंचे। उन्होंने यहां कन्टेनमेंट क्षेत्र का भ्रमण कर सीबीएमओ से कहा पूरे गांव के प्रत्येक घर का सर्वे करायें और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कार्रवाई सुनिश्चित की जायें। श्री राठी ने कहा निकट संपर्क में रहे व्यक्ति 14 दिन होम कोरोन्टीन रहे। उन्होंने पूरे ग्राम को लॉक डाउन करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री तरूण राठी ने कहा गांव में लोग होम कोरोन्टीन रहेंगे, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जायें। उन्होंने कहा उल्लंघन करने वालें व्यक्तियों से 2 हजार रूपये जुर्माना वसूला जायें। गांव में 27 जुलाई तक लॉक डाउन रहेगा, 26 जुलाई को वे इसकी समीक्षा करेंगे।
लॉक डाउन के दौरान दवा, दूध और सब्जी की दुकान खुली रहेंगी। ग्राम में मरीज के परिवार के 14 लोगों को कोविड केयर सेंटर ले जाया गया। संपर्क में आये तहसील बटियागढ़ के कर्मचारियों को भी कोरोन्टीन के निर्देश दिये गये। ये सभी 27 जुलाई के बाद कार्यालय आयेंगे। सीईओ जनपद को सैनीटाइजेशन कराने और हर व्यक्ति मास्क्पहने सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर एसडीएम श्रीमती अदिति यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संगीता त्रिवेदी, सीबीएमओ बटियागढ़, तहसीलदार सुश्री जानकी उइके, सीईओ जनपद श्री आर.के. चैबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
कल से रात साढ़े सात बजे से बंद होगा बाजार
दमोह। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। जिसके तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश को संशोधित करते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने आंशिक संशोधन किया ।
जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 05 बजे से रात्रि 07.30 बजे तक सामान्य स्थिति में खुले रह सकेंगे। दमोह जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर अत्यावश्यक गतिविधियों को छोडकर रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 08 बजे से प्रातः 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
जिला दमोह की राजस्व सीमा के भीतर कोई भी धार्मिक कार्यध्त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा, और न ही कोई धार्मिक जलूस या रैली निकाली जा सकेगी, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी ने सर्व संबंधितों से अपेक्षा है, कि अपने-अपने घरों में पूजा उपासना संपादित करें। धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक है, कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों।
उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। जिसमें वर-वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं होंगे।
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