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अवैध शराब बिक्रय मामले में शराब दुकान का लायसेंस 05 दिन के लिये निलंबित.. इधर जिला मजिस्ट्रेट 02 अपराधियों पर की जिला बदर की कार्यवाही..

अभाना शराब दुकान का लायसेंस 05 दिन निलंबित 

दमोह। आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा प्रकरण की विवेचना में तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने लायसेंसी मदिरा दुकान अभाना मॉ वैष्णों देवी एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक ना पाये जाने के आरोप में अमान्य करते हुये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम अंतर्गत मदिरा दुकान अभाना का लायसेंसे 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक 05 दिवस की अवधि के लिये निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्री कोचर ने आदेशित किया है निलंबन अवधि में लायसेंसी को न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी एवं वार्षिक लायसेंस फीस में किसी भी प्रकार की छूट क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। इस निलंबन अवधि की देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि एवं वार्षिक लायसेंस फीस जमा करने का दायित्व पूर्णत अनुज्ञप्तिधारी का होगा। लायसेंसी माँ वैष्णो देवी एण्ड कम्पनी को सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता अपराध की पुनरावृत्ति न की जाये।
ज्ञातव्य है वर्णित प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा की मात्रा फुटकर विक्रय की विहित सीमा से अधिक होना पाई जाने से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 ;1 ;ख के अंतर्गत लायसेंसी मां वैष्णों देवी एण्ड कम्पनी मदिरा दुकान अभाना को 16 जनवरी 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। लायसेंसी मां वैष्णों देवी एण्ड कम्पनी द्वारा 20 जनवरी 2026 को उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर लेख किया है कि उक्त प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा प्लेन जिसका बैच नं 416 31 12 2025 है उनकी दुकान को प्रदाय में प्राप्त नही हुई है और वह उनकी दुकान से संबंधित नही है। प्रकरण में जप्त शुदा मदिरा मसाला जिसका बैच नं 223 24 दिसम्बर 2025  के 20 पाव आरोपी गोविंद सिंह पिता रूप सिंह लोधी से बरामद हुये है जिसने उनके विरूद्ध असत्य कथन लेख करवाया है। साथ लायसेंसी द्वारा लेख किया है कि मदिरा दुकान अभाना से सदैव फुटकर विक्रय की सीमा में ही देशी मदिरा का विक्रय किया जाकर नियमों का पालन किया जाता है। लायसेंसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नही पाया गया।
.जिला मजिस्ट्रेट 02 अपराधियों पर की जिला बदर की कार्यवाही.. दमोह। जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के 02 अपराधी पर जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक आकाश पिता नरेश राठौर उम्र 24 वर्ष निवासी तीनगुल्ली दमोह को 01 वर्ष की कालावधि के लिये तथा अनावेदक आकश ऊर्फ डूठा पिता रियाज कुरैशी निवासी बजरिया वार्ड नं.07 कसाई मण्डी दमोह को आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर नरसिंहपुर जबलपुर कटनी पन्ना छतरपुर से निष्कासित ;जिला बदर कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में अनावेदकों को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी परंतु इसके पूर्व अनावेदक  थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देगा तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मण्प्रण् राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।

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