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बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सात नामजद आरोपियो की आजीवन कारावास की सजा बरकरार.. जबलपुर हाईकोर्ट ने 18 अन्य आरोपियो को दोष मुक्त किया..

 बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में 18 आरोपी बरी

जबलपुर/दमोह। बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में जबलपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सात नामजद आरोपियो की सजा बरकरार रखी है वहीं अन्य 18 आरोपियो को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। जबकि पिछले साल अपर सत्र न्यायाधीश ने इन सभी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था।

बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में एक बड़ी अपडेट सामने आई है सात नामजद आरोपियो के अलावा बाद में जोड़े गए 18 आरोपियो को संदेह का लाभ देते हुए हाई कोर्ट में बरी कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायाधीश विवेक अग्रवाल एवं रामकुमार चौबे की डबल वेंच ने 15 मार्च 2019 को पटेरा मार्ग स्थित चौरसिया डामल प्लांट पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में  एफआईआर में नामजद 7 अरोपी गण की अपील निरस्त कर,शेष 18 आरोपीगणों को को किया दोषमुक्त,तथा फरियादी सोमेश चौरसिया द्वारा सजा को बढ़ाये जाने बाली अपील की निरस्त,उक्त 18 आरोपीगण को एक वर्ष पूर्व अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कोशिक ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जिन्हें उच्च न्यायालय ने निरस्त कर उक्त 18 लोगो को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है।

मामले में अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया कि देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदू सिंह गोविंद सिंह श्रीराम शर्मा लोकेश सिंह इंद्रपाल सिंह गोलू सिंह अमजद खान की आजीवन कारावास की सजा को माननीय उच्च न्यायालय में बरकरार रखा है जबकि अन्य 18 अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया है उपरोक्त निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने की बात भी कही गई है। उल्लेखनीय की आरोपियों में पूर्व विधायक श्रीमती राम बाई सिंह के पति देवर सहित अन्य रिश्तेदार जहां शामिल है वही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल जनपद अध्यक्ष रहा बेटा भी शामिल है।

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