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अब कसाई मंडी के रास्ते कोरोना की दस्तक.. कलेक्टर तरूण राठी बजरिया 7 कसाई मंडी क्षेत्र पहुचे.. कोविड 19 मरीज के घर से क्षेत्र का भ्रमण करके.. अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश.. दमोह जिले में 30 में से 27 पेशेंट हो चुके है ठीक.. एक्टिव केसों की संख्या तीन..

 कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने कसाई मंडी पहुचे
दमोह। कोविड 19 के संक्रमण से मुक्त होते होते इक्का दुक्का केसों के सामने आने का दौर जारी है। इस बार कोरोना ने कसाई मंडी के रास्ते दस्तक दी है लेकिन राहत की बात यह है कि मरीज पहले से जबलपुर में इलाजरत है। वहीं मरीज की कोविड 19 रिपोर्ट पाजेटिव आने की जानकारी सामने आने पर रविवार को कलेक्टर  राठी ने अधिकारियों के साथ बजरिया 7 कसाई मंडी क्षेत्र का भ्रमण कर क्षेत्र के सेनीटाईजेंशन के निर्देश दिये। कलेक्टर ने पुलिस, राजस्व और अन्य सबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कंटेनमेंट क्षेत्र का निर्धारण किया गया।  
कसाई मंडी क्षेत्र पहुचे कलेक्टर तरूण राठी ने मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और कोविड-19 के नोडल अधिकारी सहित अन्य सबंधितों से मरीज की कांट्रेक्ट हिस्ट्री तैयार कर अवगत कराने के निर्देश दियें। कलेक्टर श्री राठी ने मरीज और उसके संपर्क में आये लोगों की जानकारी ली, कहा पूर्ण जानकारी दी जाये, घर आयें मेहमान की जानकारी भी सामने आई। इस दौरान प्रथम कांट्रेक्ट को कोविड केयर सेंटर भेजा गया।
कलेक्टर श्री राठी ने क्षेत्र के लोगो से कहा सभी अपने-अपने घरों में रहे, कोई भी व्यक्ति बाहर नही निकलेगा। उन्होने सभी सबंधित अधिकारियों को निर्देशानुसार कार्रवाई तय समय सीमा में करने के लिए कहा। इस अवसर पर मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाँ तुलसा ठाकुर, एडीशलन एसपी शिव कुमार सिंह, नोडल अधिकारी डाँ अट्ठया, डिप्टी कलेक्टर भव्या त्रिपाठी, सीएसपी मुकेश अबिद्रा, तहसीलदार डाँ बबीता राठौर, टीआई एच आर पाण्डे, सीएमओ कपिल खरें, डाँ वेदांत तिवारी, क्षेत्रीय पार्षद मुरसीलीन कुरैशी एवं कफील कुरैशी मौजूद रहे।
क्षेत्र निवासियों का होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य
दमोह। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लॉन जारी करने के उद्देश्य से  दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा धारा 144 का आदेश जारी किया गया है। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी महामारी कोविड-19 एक्ट 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु  इसीडेट कमाण्डर अनिल अहिरवार राजस्व निरीक्षक 9993174002, पुलिस अधिकारी एम.के.पांडे सहायक उपनिरीक्षक पुलिस मो.न. 7049136638, सहायक उप निरीक्षक नगर पालिका दमोह 8827833825 को गठित दल में शामिल किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये नगर बजरिया नं.-07 में पाये गये कोविड-19 संक्रमण पॉजिटिव केस के घर को म्चपबमदजमत घोषित करते हुए नगर के बजरिया नं.-07  के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया व इससे लगे शकील बल्द समद से बंटा बल्द शकूल कुरैशी के घर तक, बंटा बल्द शकूर कुरैशी से राजा बल्द इदरीस के घर तक, अजमेरी बाबा से बंटाध्शकूर के घर तक। कलाम बल्द बाबू कुरैशी से मुबीन बल्द लतीफ के घर तक, नाजरा बल्द सिराज से बबलू बल्द सिराज के घर तक तथा सलीम बल्द करीम के घर के सामने की ओर इस्माइल बल्द मुंशी कुरैशी के घर तक तक 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया है।
30 में से 27 ठीक.. एक्टिव केसों की संख्या तीन
इस पेशेंट को मिलाकर दमोह में कोविड-19 केसों की संख्या 30 हो गई है। हालांकि 27 पेशेंट ठीक होकर घर वापिस जा चुके है। तथा इस केस को मिलाकर वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या तीन ही है।

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