भाजपा के प्रहलाद, कांग्रेस के प्रताप सहित 15 मैदान में
दमोह। लोकसभा क्षेत्र से नाम वापसी के अंतिम दिन सोमवार 22 अप्रैल को दो निर्दलीय प्रत्याशी दीवान नारायण सिंह और प्रहलाद सिंह ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। जिससे चुनाव मैदान में कुल 15 उम्मीदवार बचने से अब एक ही ईवीएम के जरिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी 15 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन भी कर दिया गया है। जिस से प्रत्याशी की पहचान अब चुनाव चिन्ह से की जाएगी।दमोह लोकसभा क्षेत्र के 15 प्रत्याशियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं।मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जित्तू खरे ""बादल"" को चुनाव चिन्ह हाथी, इंडियननेशनल कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह को चुनाव चिन्ह हाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटैल को चुनाव चिन्ह कमल आवंटित किया गया है। इसी प्रकार रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों में (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनैतिक दलों से भिन्न) प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)प्रत्याशी ठाकुरदास पटैल (टीडी पटैल) को चुनाव चिन्ह चाबी, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी मनुसिंह मरावी को चुनाव चिन्ह आरी, हिन्दुस्थान निर्माण दल केप्रत्याशी मानवेन्द्र सिंह विट्टू भैया को चुनाव चिन्ह पानी का टैंक, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी मानसिंह लोधी को चुनाव चिन्ह बाँसुरी, सपाक्स पार्टी कीप्रत्याशी रिचा पुरूषोत्तम चौबे (हरिओम) के लिये चुनाव चिन्ह झूला, भारत प्रभात पार्टी के प्रत्याशी विकास नागवंशी को चुनाव चिन्ह लूडो, पिछड़ा समाज पार्टीयूनाईटेड प्रत्याशी शारदा प्रसाद पटैल को चुनाव चिन्ह सीटी आवटित किया गया है। अन्य अभ्यर्थियों में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में अनंत लाल बसोर को चुनाव चिन्ह ऑटो-रिक्शा, कमलेश असाटी को चुनाव चिन्हहैलीकाप्टर, देवी यावद को चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर चलाता किसान, प्रहलाद पटैल को चुनाव चिन्ह फलों से युक्त टोकरी तथा निर्दलीय प्रत्याशी प्रहलाद भैया को चुनावचिन्ह फव्वारा आवंटित किया गया है।
स्टेंडिंग कमेटी की में चुनाव प्रेक्षक द्वय रहे मौजूद-
दमोह। लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत आज सामान्य प्रेक्षक जया कुमार व्ही, प्रेक्षक सुनील कुमार नायक की उपस्थिति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीनीरज कुमार सिंह ने स्टेड्डण्डग कमेटी की बैठक में कहा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत आज नाम निर्देशन वापिसी उपरांत चुनाव चिन्ह आवंटितकर दिये गये हैं। दो अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले ली है। अब 15 प्रत्याशी ही चुनाव के लिये शेष है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अपरकलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद कोपरिहा, एडीशनल एसपी विवेक लाल सहित अन्य अधिकारी और राजनैतिक दलों के प्रत्याशी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने बताया निर्वाचन की अवधि में शस्त्र जमा कराये जा चुके है, कुछ शस्त्र धारियों को विशेष परिस्थियों में शस्त्रों की छूट दी गई हैं, जिन्हें निर्धारित समयपर जमा करा लिया जायेगा। बैठक के दौरान प्रत्याशियों एवं जन प्रतिनिधियों के प्रश्नों का भी समाधान किया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने स्टेड्डण्डग कमेटी की समीक्षा के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों के निर्वाचन विधि अधीन बनाये गयेदांडिक उपबंधों के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन संबंधी अपराधों एवं भारतीय दण्डसंहिता के अध्याय 9-क में निर्वाचन से जुड़े अपराधों के लिये उपबंध किये गये हैं। संबंधित सभी कानून के संगत उपबंधों का अध्ययन कर लें। भ्रष्ट आचरण एवंनिर्वाचन संबंधी अपराधों के लिये कानून के अनुसार निर्वाचन को रद्द करना तथा, अथवा विधि में निर्धारित दण्ड प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण यथा धारा 123 रिश्वत, अनुचित प्रभाव, धर्म, वंश, जाति, समुदाय अथवा भाषा के अधार पर अपील अथवा धर्मया राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम पर अपील धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देना,अभ्यार्थी के व्यक्तिगत चरित्र अथवा आचरण या उसकी उम्मीदवारी के संबंध में मिथ्या विवरण का प्रकाशन, वाहनों को किराया पर लेना या उनका प्राषण अथवा ऐसेवाहनों का मतदाताओं को मुफ्त में लाने व ले जाने के लिये प्रयोग करना, विहित सीमा से अधिक व्यय करना या उसे प्राधिकृत करना तथा सरकारी कर्मचारियों कीविशिष्ट श्रेणियों से सहायता प्राप्त करना अथवा उसक प्राषण एवं बूथ कैंपचरिंग करना शामिल है।
इसी प्रकार निर्वाचन संबंधी अपराध में धारा 125 निर्वाचन के संबंध में विभिन्न वर्गो के बीच शत्रुता को बढ़ाना, धारा 126 प्रतिनिषिद्ध अवधि के दौरानजनसभाओं पर प्रतिबंध, धारा 127 निर्वाचन बैठकों में बाधा, धारा 127क इश्तहारों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर निर्बधन, धारा 128 मतों की गोपनीयता को बरकराररखना, धारा 130 मतदान केन्द्रों में अथवा उनके समीप प्रचार पर प्रतिबंध, धारा 131 मतदान केन्द्रों में अथवा उनके समीप विच्छृंखल आचरण, धारा 132 मतदानकेन्द्रों पर कदाचर, धारा 133 निर्वाचन में वाहनों को अवैध रूप से भाड़े पर लेना अथवा उनका अवैध प्राषण, धारा 134ख मतदान केन्द्रों पर अथवा उसके आसपासशस्त्र लेकर जाने को प्रतिषिद्ध करना, धारा 135 मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाना, धारा 135क बूथ कैपचरिंग का अपराध, धारा 135ग मतदान वाले दिन शराब नही बेची जायेगी ना ही दी जायेगी अथवा वितरित की जायेगी, धारा 136 निर्वाचन कागजों, दस्तावेजों, मतपत्रों, मतपेटियाँ इत्यादि को धोखे से या अप्राधिकृत तरीके सेनष्ट करना, शामिल है। इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता के तहत धारा 171ख रिश्वत, धारा 171ग निर्वाचन पर अनुचित तरीके से प्रभाव डालना, धारा 171घ निर्वाचन में प्रतिरूपण,धारा 171छ निर्वाचन के संबंध में मिथ्या विवरण, धारा 171 ज निर्वाचन के संबंध में अवैध भुगतान तथा धारा 171झ निर्वाचन लेखों का रखरखाव करने में असफलता शामिल है।
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