दमोह। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कथित अनियमितताओं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में लापरवाही तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन में कमी के आरोपों के चलते दमोह की तहसील दमयंती नगर के तहसीलदार रोबिन जैन को सागर संभागायुक्त कार्यालय द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी करके निलंबित कर दिया गया है। इधर उपरोक्त आदेश जारी होने के बाद दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का भी एक आदेश सामने आया है जिसमें तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड 3 प्रवाचक न्यायालय के खिलाफ निलंबन कार्यवाही की गई है। माना जा रहा है कि जिन अनियमितताओं के चलते तहसीलदार महोदय निबटे है उसके पीछे इन प्रवाचक महोदय की ही कार्यप्रणाली ही मुख्य बजह रही है।
कार्यालय कलेक्टर दमोह प्रताप नारायण यादव के आदेश क्रमांक क्रमांक क./स्था.लि./ एससीएन./117/2026 दमोह दिनांक 9/10/2026 कमिश्नर
सागर संभाग सागर के पत्र कमांक /594/ शाखा-छैः-1/ शिकायत / जाँच 5567185/
2026 / दिनांक 21/07/2026, जनसुनवाई एवं अन्य माध्यमों से शिकायते प्राप्त
होने पर न्यायालय तहसीलदार दमयंती नगर (दमोह/हिरदेपुर रा.नि.मं.) का
आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 30/09/2026 को श्री संजय कुमार दुबे, डिप्टी
कलेक्टर जिला कार्यालय दमोह से कराया गया। श्री
संजय कुमार दुबे, डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय दमोह द्वारा निरीक्षण
प्रतिवेदन कमांक / निरीक्षण शाखा/5325 दिनांक 09/10/2026 द्वारा प्रस्तुत
किया गया है, जिसमें श्री प्रियांक कोरी सहायक ग्रेड-03 तत्कालीन प्रवाचक
न्यायालय, तहसीलदार दमयंती नगर / हिरदेपुर द्वारा गंभीर अनियमितताऐं किया
जाना प्रतिवेदित किया गया है।
राजस्व
प्रकरण कमांक 06/अ-68/2026-27 आवेदक सुरेश छाबड़ा एवं राजस्व प्रकरण कमांक
05/अ-68/2026-27 आवेदक संजय राय के प्रकरणों में दिनांक 25/05/2026 को
नोटिस जारी कर कोई कार्यवाही निरीक्षण दिनांक तक नहीं की गई एवं जारी किये
गए नोटिसों की दोनों प्रतियाँ प्रकरण में संलग्न पाई गई। संबंधित
अतिक्रमणकर्ता को तामीली हेतु नहीं भेजे गये । अर्थ
दण्ड पंजी वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 रा.नि.मं. हिरदेपुर एवं रा.नि.मं
दमयंती नगर में दर्ज प्रकरणों की जुर्माना राशि के चालान कमांक एवं वसूली
दिनांक आदि का उल्लेख नहीं है और न ही वसूली हेतु पृथक से प्रकरण दर्ज किया
गया है, जिससे शासकीय राशि की हानि हुई है। श्री
प्रियांक कोरी सहायक ग्रेड-03 तत्कालीन प्रवाचक न्यायालय, तहसीलदार दमयंती
नगर /हिरदेपुर द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय कर्तव्यो के प्रति
उदासीनता / अनुशासनहीनता एवं वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना
का परिचायक है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (i) (ii)
(iii) नियमो का उल्लंघन होने से दण्डनीय है।
अतः
श्री प्रियांक कोरी सहायक ग्रेड-03 तत्कालीन प्रवाचक न्यायालय, तहसीलदार
दमयंती नगर / हिरदेपुर तहसील दमोह को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण
नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का
उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन अवधि में
श्री प्रियांक कोरी सहायक ग्रेड-03 तत्कालीन प्रवाचक न्यायालय, तहसीलदार
दमयंती नगर / हिरदेपुर तहसील दमोह का मुख्योलय तहसील कार्यालय बटियागढ़
नियत किया जाता है । निलम्बन काल में श्री प्रियांक कोरी सहायक ग्रेड-03
तत्कालीन प्रवाचक न्यायालय, तहसीलदार दमयंती नगर / हिरदेपुर तहसील दमोह को
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।
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