डॉ. पीताम्बर बुधवानी एवं विद्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश.. पुलिस कर चुकी खात्मा कार्रवाई..

 डॉ. पीताम्बर बुधवानी एवं विद्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश

दमोह। दमोह के चर्चित डॉ. पीताम्बर बुधवानी एवं विद्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के खिलाफ मंगलवार 06 अक्टूबर को न्यायालय में धारा 223 बी एन एस एस के तहत आवेदिका बृजरानी बसोर की शिकायत पर धारा 106  318(4) 61 (2) भारतीय न्यायालय संहिता का परिवाद प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय कि थाना कोतवाली के मार्ग क्रमांक 84/2024 की जांच सहायक उप निरीक्षक राकेश पाठक ने की थी और खत्मा की कार्यवाही की थी।


 हाल ही में हिंडोरिया के एक व्यक्ति की ऑपरेशन में मौत हो जाने के बाद विद्या हॉस्पिटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दमोह एवं डॉक्टर पीतांबर बुधवानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। घटना 2024 की है जहां आवेदिका अपने पति बोरा बंसल का अचानक अत्यधिक पेट दर्द होने से उसका इलाज कराने डॉक्टर पितांबर बुधवानी के पास विद्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाई थी जहां उसका पेट का ऑपरेशन किया गया था ऑपरेशन के बाद से आवेदिका के पति की लगातार हालात बिगड़ने से नवंबर 2024 में मौत हो गई थी। मौत के बाद थाना कोतवाली में मार्ग भी कायम किया गया था।

 जिसमें आवेदीका एवं उसके परिवार वालों ने अपने बयान भी दर्ज कराए थे परंतु आरोपी डॉक्टर के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई थी जिसकी शिकायत आवेदिका ने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी की थी परंतु वहां से भी कोई कार्रवाई न होने से व्यथित होकर आवेदिका न्यायालय में प्राइवेट कम्प्लेंट प्रस्तुत की है जिस पर न्यायालय ने  संज्ञान लेकर थाना कोतवाली को उक्त मार्ग क्रमांक पर हुई जांच का प्रतिवेदन 10 दिवस के भीतर न्यायालय में पेश करने हेतु नोटिस जारी किया है।अधिवक्ता अंकुर शर्मा के माध्यम से परिवाद पेश किया है। उल्लेखनीय कि थाना कोतवाली के मार्ग क्रमांक 84/2024 की जांच सहायक उप निरीक्षक राकेश पाठक ने की थी और खत्मा की कार्यवाही की थी।

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