छात्रों की गूंज युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी-राशु चौहान
दमोह। छात्रों की गूंज युवाओं की आवाज उनके अधिकार और उनके बेहतर भविष्य की लड़ाई को मजबूत करने 19 सितंबर 2026 को इंदौर के भारत जोड़ो मैदान रीजनल पार्क के सामने राजीव सर्कल के पास शाम 5 बजें लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का आगमन हो रहा है वह वहॉं म.प्र. के छात्रों से युवाओं से रूबरू संवाद करेगे। उसी को लेकर छात्रो की गूंज के कार्यक्रम प्रभारी शुभम तिवारी द्वारा पूर्व विधायक के कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष मानक पटेल ने कहा कि म.प्र. में पूर्व में हुए व्यापम परीक्षाये भर्ती परीक्षाओ में भाजपा सरकार ने खुले आम भ्रष्टाचार किया होनहार युवाओं के हक से बंचित किया गया। पूर्व विधायक अजय टंडन नें कहा कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर भाजपा की मोहन सरकार इतनी बौखला गई कि उन्होंने ग्राउंड देने से मना कर दिया और अब जगह जगह यह प्रयास किया जा रहा है कि छात्र उस कार्यक्रम में न पहुंचे तो हम बता दे सर्वाधिक भागीदारी हमारे दमोह जिले से होगी।
पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन चंद जैन, मनु मिश्रा ने कहा कि आज पढे लिखे छात्रो नौजवानो की आवाज बन गये है राहुल गांधी हर कोई उन्हें सुनना चाहता है जुडना चाहता हैं जिला कांग्रेस संगठन महासचिव नितिन मिश्रा, राशु चौहान, रजनी ठाकुर, विजय बहादुर, परम यादव, प्रदीप पटेल, प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दृगपाल सिंह, मंजीत यादव, दिनेश रैकवार, बसंत कुशवाहा, मदन सुमन, कमला निषाद, शानू जुनेजा, अजय जाटव, नौशाद खान, वकील कुरैशी ने भी कहा यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का नहीं है यह केवल छात्रो और युवाओं को हो रही समस्याओं को लेकर उनके बेहतर भविष्य को लेकर आयोजित किया है जिसमें जिले के युवा अधिकाधिक संख्या मेें पहुंचे। उन छात्रो के आने जाने की व्यवस्था जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई है। इस अवसर पर गौरव अवस्थी, विवेक शर्मा, ऋषभ सेन, देवेन्द्र पटेल, आमिर खान, राहुल नायक, अनुज राय, राघवेन्द्र सिंह, नीलेश यादव, बाबू चौहान, विनय अहिरवार आदि की उपस्थिति रही।
चेक अनादरण मामले में 6 माह की सजा, 5.80 लाख प्रतिकर का आदेश.. दमोह। चेक अनादरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में न्यायालय श्रीमान उत्कर्ष दिवाकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह ने परिवादी समीर चिले पिता डॉ. रघुनन्दन चिले निवासी पलंदी चौराहा दमोह द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार करते हुए अभियुक्त गजराजसींग लोधी पिता स्व. लल्लूसींग लोधी, निवासी ग्राम बड़गुवां, पोस्ट लखनी, तहसील जबेरा, जिला दमोहको धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषी ठहराया है।
प्रकरण में परिवादी समीर चिले की ओर
से अधिवक्ता प्रवीण कुमार चतुर्वेदी ने परिवाद प्रस्तुत कर न्यायालय के
समक्ष साक्ष्य एवं प्रभावी विधिक तर्क रखे। दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत
न्यायालय ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अधिवक्ता प्रवीण
कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को
दोषसिद्ध किया। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.09.2026 द्वारा
अभियुक्त गजराजसिंह लोधी को छः माह के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए
परिवादी को 5,80,000 (पांच लाख अस्सी हजार रुपये) प्रतिकर अदा करने का आदेश
दिया है। न्यायालय ने यह भी आदेशित किया है कि प्रतिकर राशि का भुगतान न
किए जाने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
भुगतना होगा। उक्त निर्णय से चेक के माध्यम से किए जाने वाले आर्थिक एवं
व्यावसायिक लेन-देन में विश्वास एवं विधिक दायित्व के महत्व को पुनः बल
मिला है।

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