हाइडेलबर्ग सीमेंट इं.लि. और 03 तहसीलदार 02 नायब तहसीलदारों को नोटिस.. चार उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस और शिक्षिका निलंबित..

हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड को नोटिस
दमोह। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रम विभाग द्वारा 20 जून 2026 को डायमंड सीमेंट प्रॉपर्टीज हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड पीओ नरसिंहगढ़ जिला दमोह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराना श्रमिकों से ओवरटाइम कार्य कराकर नियमानुसार दुगुना भुगतान न करना तथा रेस्ट रूम एवं लंच रूम की व्यवस्था नहीं होना पाया गया।

इन तथ्यों के आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41 सहपठित नियम 73;1 धारा 59 एवं धारा 47 के अंतर्गत फैक्ट्री अधिभोगी एवं प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी..

कलेक्टर ने पकड़ी थी सीमेंट फैक्ट्री में अनियमिताए.. उल्लेखनीय है कि 16 जून को नरसिंहगढ़ पहुचे दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के हेडलवर्ग सीमेंट फैक्ट्री के औचक निरीक्षण के दौरान श्रमिकों से बातचीत में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं थी। निरीक्षण के दौरान श्रमिकों ने बताया कि उन्हें हेलमेट सुरक्षा जूते चश्मे सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और उन्हें अपने खर्च पर ये सामग्री खरीदनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को वेतन पर्ची नहीं दी जा रही है तथा भोजन करने के लिए उचित स्थान की भी व्यवस्था नहीं है। 

निरीक्षण के दौरान एक श्रमिक ने बताया कि कार्य के दौरान दुर्घटना में उसके छह दांत टूट गए थे लेकिन कंपनी द्वारा उसका उपचार नहीं कराया गया। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक का उपचार कंपनी की जिम्मेदारी है।

श्रम विभाग को दिए गए थे नियमित निगरानी के निर्देश.. कलेक्टर श्री यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय.समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि शासन के सभी निर्देशों का पालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के नियमों के अनुसार आवश्यक सूचना बोर्ड लगाए जाना अनिवार्य है जो फैक्ट्री परिसर में नहीं पाए गए थे वहीं इसके बाद श्रम विभाग की टीम द्वारा की गई जांच में अनेक गड़बड़ी उजागर होने पर नोटिस जारी किए गए है।

03 तहसीलदार एवं 02 नायब तहसीलदारों को नोटिस.. दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने 03 तहसीलदार एवं 02 नायब तहसीलदारों को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदन समय.सीमा बाह्य लंबित प्रदर्शित होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्‍त आवेदनों के निराकरण कराये जाने मे रूचि नही लेने के आरोप पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं। उन्होंने कहा उपरोक्‍त समय.सीमा बाहृय लंबित प्रकरणों का तत्‍काल निराकरण करते हुये अपना उत्‍तर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्‍वद्ध के अभिमत सहित 03 दिवस में प्रस्‍तुत करना सुनिश्चित करेंए अन्‍यथा की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी जिसके लिए आप स्‍वयं उत्‍तरदायी होंगे।
चार उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित..दमोह। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया जांच में अनियमितताएँ पाए जाने के आरोप पर चार उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु निजी उर्वरक विक्रेताओं का सघन निरीक्षण किया गया।
उन्होंने बताया उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई.विकास प्रणाली निःशुल्क टोकन सुविधा एवं कंट्रोल रूम के माध्यम से किसानों की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। सघन उर्वरक गुण नियंत्रण अभियान के तहत निरीक्षण में अनियमितताएँ पाए जाने पर मै राकेश कृषि केंद्र हटा मै दिगम्बर कृषि सेवा केंद्र दमोह एवं मै पारस ट्रेडर्स बटियागढ़ का उर्वरक विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। उक्त कार्रवाई उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत की गई।
बिजौरा स्कूल की शिक्षिका निलंबित.. दमोह। जिला शिक्षा अधिकारी दमोह द्वारा विद्यालय लापरवाही के आरोप एवं समय पर उपस्थिति दर्ज न करने के मामले में शासकीय प्राथमिक शाला बिजौरा की शिक्षिका प्रियंका बड़गैया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलबंन अवधि में शिक्षिका प्रियंका बड़गैया का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दमोह रहेगा।

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